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एडीजे कोर्ट पहुंचे अमित जोगी, खुद करेंगे अपने मामले की पैरवी - बिलासपुर

धोखाधड़ी की मामले में गिरफ्तार JCC (J) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी खुद एडीजे कोर्ट में अपने मामले की पैरवी कर रहे हैं.

फाइल फोटो
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Published : Sep 4, 2019, 9:42 AM IST

Updated : Sep 4, 2019, 12:39 PM IST

बिलासपुर: धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को एडीजे कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट जारी किया गया है. एडीजे कोर्ट में आज अमित जोगी खुद अपने मामले की पैरवी कर रहे हैं.

जोगी को आज पूरी सुरक्षा के साथ जेल से कोर्ट लाया गया है. जोगी के वकील ने पेंड्रा कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए मंगलवार को आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

पढ़ें : धोखाधड़ी की मामले में JCC (J) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी गिरफ्तार, समर्थकों का हंगामा

दरअसल, धोखाधड़ी के मामले में जोगी ने जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था. वहीं 3 फरवरी 2018 को गौरेला थाने में अमित जोगी के खिलाफ समीरा पैकरा ने एक लिखित शिकायत देकर ये बताया था कि अमित ने चुनाव के दौरान अपने जन्म को लेकर गलत शपथ पत्र दिया था, जिस पर गौरेला पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था.

बिलासपुर: धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को एडीजे कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट जारी किया गया है. एडीजे कोर्ट में आज अमित जोगी खुद अपने मामले की पैरवी कर रहे हैं.

जोगी को आज पूरी सुरक्षा के साथ जेल से कोर्ट लाया गया है. जोगी के वकील ने पेंड्रा कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए मंगलवार को आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

पढ़ें : धोखाधड़ी की मामले में JCC (J) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी गिरफ्तार, समर्थकों का हंगामा

दरअसल, धोखाधड़ी के मामले में जोगी ने जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था. वहीं 3 फरवरी 2018 को गौरेला थाने में अमित जोगी के खिलाफ समीरा पैकरा ने एक लिखित शिकायत देकर ये बताया था कि अमित ने चुनाव के दौरान अपने जन्म को लेकर गलत शपथ पत्र दिया था, जिस पर गौरेला पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था.

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Last Updated : Sep 4, 2019, 12:39 PM IST
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