बिलासपुरः विधानसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में जन्म स्थान की गलत जानकारी देने के मामले में फंसे जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अब बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है. इसके पहले गौरेला की निचली अदालत ने अमित की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इधर शुक्रवार रात तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को पुलिस ने बिलासपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी के खिलाफ गौरेला थाने में इसी साल फरवरी में IPC की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था. वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में मरवाही विधानसभा क्षेत्र से BJP की प्रत्याशी रहीं समीरा पैकरा की शिकायत के मुताबिक अमित जोगी ने शपथपत्र में अपना जन्मस्थान गलत बताया था. जिस पर गौरेला थाने में अमित जोगी के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया.
चुनाव हारने के बाद समीरा पैकरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अमित जोगी की जाति और जन्मतिथि को चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने चार दिन पहले ही निर्णय दिया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है, इसलिए अब इस याचिका को खारिज किया जाता है. इसके बाद समीरा पैकरा गौरेला थाने गईं और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि अमित जोगी ने चुनाव के दौरान दिए गए शपथपत्र में अपना जन्म वर्ष 1978 में ग्राम सारबहरा गौरेला में होना बताया है, जबकि उनका जन्म वर्ष 1977 में डगलास नामक स्थान टैक्सास, अमेरिका में हुआ है.