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जाति मामले में अंतरिम राहत के लिए दायर याचिका जोगी ने ली वापस - बिलासपुर की खबर

जाति मामले में दर्ज एफआईआर के खिलाफ जेसीसी (जे) अध्यक्ष अजित जोगी ने अंतरिम राहत के लिए याचिका लगाई थी जिसे उन्होंने वापस ले लिया है.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Feb 12, 2020, 9:21 AM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने जाति के मामले में दर्ज FIR का वापस लेने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगाई याचिका को वापस ले लिया है.

बता दें कि 'जाति मामले में दर्ज एफआईआर के खिलाफ जेसीसी(जे) अध्यक्ष जोगी ने अंतरिम राहत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे उन्होंने वापस ले लिया है. बता दें कि अजित जोगी को आदिवासी मानने से हाईपॉवर कमेटी ने इंकार कर दिया था.

मूल याचिका पर फैसला आना बाकी

हाई पावर कमेटी के इंकार के बाद बिलासपुर कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार ने सिविल लाइन थाना में अजित जोगी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. हालांकि एफआईआर पर रोक के लिए दायर मूल याचिका पर अभी फैसला आना बाकी है.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने जाति के मामले में दर्ज FIR का वापस लेने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगाई याचिका को वापस ले लिया है.

बता दें कि 'जाति मामले में दर्ज एफआईआर के खिलाफ जेसीसी(जे) अध्यक्ष जोगी ने अंतरिम राहत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे उन्होंने वापस ले लिया है. बता दें कि अजित जोगी को आदिवासी मानने से हाईपॉवर कमेटी ने इंकार कर दिया था.

मूल याचिका पर फैसला आना बाकी

हाई पावर कमेटी के इंकार के बाद बिलासपुर कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार ने सिविल लाइन थाना में अजित जोगी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. हालांकि एफआईआर पर रोक के लिए दायर मूल याचिका पर अभी फैसला आना बाकी है.

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