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HC में जोगी जाति मामले पर पूरी नहीं हो पाई बहस, बुधवार को फिर होगी सुनवाई

हाईकोर्ट में जेसीसीजे के मुखिया अजीत जोगी की जाति मामले में बहस आज भी अधूरी रह गई.

ajit jogi cast case hearing
अजीत जोगी (फाइल फोटो)
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Published : Jan 28, 2020, 7:52 PM IST

बिलासपुर : जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रमुख अजीत जोगी की जाति मामले में हाईकोर्ट में अब अंतिम सुनवाई चल रही है. मंगलवार को हुई सुनवाई में समय की कमी के वजह से बहस अधूरी रह गई. बुधवार को जोगी जाति मामले में फिर से हाईकोर्ट में बहस जारी रहेगी.

बता दें कि हाईपावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इंकार कर दिया था. इसके साथ ही जोगी के सभी जाति प्रमाण पत्रों को भी कमेटी ने रद्द कर दिया था. जोगी ने कमेटी की इसी रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इसके साथ ही संत कुमार नेताम और अन्य लोगों ने मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर की है.

पढ़ें :अजीत जोगी की जाति का मामला, 28 जनवरी से शुरू होगी अंतिम सुनवाई

हालांकि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं को आवश्यक पक्षकार मानने से इंकार कर दिया था. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस सावंत की सिंगल बेंच में चल रही है.

बिलासपुर : जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रमुख अजीत जोगी की जाति मामले में हाईकोर्ट में अब अंतिम सुनवाई चल रही है. मंगलवार को हुई सुनवाई में समय की कमी के वजह से बहस अधूरी रह गई. बुधवार को जोगी जाति मामले में फिर से हाईकोर्ट में बहस जारी रहेगी.

बता दें कि हाईपावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इंकार कर दिया था. इसके साथ ही जोगी के सभी जाति प्रमाण पत्रों को भी कमेटी ने रद्द कर दिया था. जोगी ने कमेटी की इसी रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इसके साथ ही संत कुमार नेताम और अन्य लोगों ने मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर की है.

पढ़ें :अजीत जोगी की जाति का मामला, 28 जनवरी से शुरू होगी अंतिम सुनवाई

हालांकि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं को आवश्यक पक्षकार मानने से इंकार कर दिया था. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस सावंत की सिंगल बेंच में चल रही है.

Intro:अजीत जोगी के जाति मामले पर हाईकोर्ट में अब अंतिम सुनवाई चल रही है। मामले में समय की कमी के वजह से आज की बहस अधूरी रह गई है। आज की अधूरी रह गई बहस कल भी जारी रहेगी। Body:बता दें कि अजीत जोगी को आदिवासी मानने से हाई पावर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में इंकार कर दिया था। इसके साथ ही अजीत जोगी के सभी जाति प्रमाण पत्रों को भी कमेटी ने रद्द कर दिया था। जोगी ने कमेटी के इसी रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसके साथ ही संत कुमार नेताम व अन्य लोगों ने मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर की हुई है। हालांकि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं को आवश्यक पक्षकार माननीय से इनकार कर दिया था।Conclusion:पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस सावंत की सिंगल बेंच में चल रही है।
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