बिलासपुर : राज्य विधिक परिषद (Chhattisgarh State Legal Council) के पूर्व अध्यक्ष को उनके आपराधिक कृत्यों को लेकर शो कॉज नोटिस जारी किया गया था. इसके खिलाफ उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से स्थगन ले लिया था, जिसे हाइकोर्ट (Bilaspur High Court) ने खारिज कर दिया.
प्रभाकर चंदेल ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से प्राप्त कर लिया था स्थगन
दरअसल अधिवक्ता अवध त्रिपाठी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद (Chhattisgarh State Bar Council) के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर चंदेल के आपराधिक कृत्यों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी. जिसपर पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर चंदेल को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था. इसके विरुद्ध प्रभाकर चंदेल ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से स्थगन प्राप्त कर लिया था. इस स्थगन के खिलाफ अवध त्रिपाठी द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (Chhattisgarh High Court) में अधिवक्ता राजेश केसरवानी के माध्यम से रिट याचिका प्रस्तुत की गई.
हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यवाही स्थगित की
याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यावाही को अवैध बताते हुए स्थगन का निवेदन किया गया था. हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है. साथ ही सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है.