बिलासपुर: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट सभी अदालतों की कार्यवाही 3 मई तक कि आदेश दिया है. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के बाद लिया गया.
बता दें कि लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री के एलान के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन के आदेश पर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने यह आदेश जारी किया है. हालांकि पहले कि तरह ही अति आवश्यक मामलों पर सुनवाई अदालतों में जारी रहेगी.
जहां तक बात हाईकोर्ट की है तो अगर कोई मामला सामने आता है जिस पर सुनवाई जरूरी है तो उसे रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. अगर रजिस्ट्रार जनरल को लगता है कि मामले पर सुनवाई जरूरी है तो जजों के बेंच बैठाई जाएगी.