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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को HC से जमानत

फैसले में देरी होने पर दुष्कर्म के आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी. जिसके बाद साक्ष्य पेश नहीं किए जाने पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई में हो रही देरी को देखते हुए आरोपी को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है.

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Published : Mar 14, 2020, 8:06 PM IST

बिलासपुर: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी के खिलाफ सबूत पेश नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने रतनपुर पुलिस को नोटिस जारी कर अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश पूर्व में दिए थे.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को HC से जमानत

रतनपुर पुलिस ने 2018 में पूनम सिंह को घर घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था. जिला एवं सत्र न्यायालय में दो साल से चल रहे इस मामले में पुलिस की ओर से साक्ष्य पेश नहीं किया गया. जिसके बाद फैसले में देरी होने पर आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी. साक्ष्य पेश नहीं किए जाने पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई में हो रही देरी को देखते हुए आरोपी को जमानत दे दिया है.

बिलासपुर: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी के खिलाफ सबूत पेश नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने रतनपुर पुलिस को नोटिस जारी कर अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश पूर्व में दिए थे.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को HC से जमानत

रतनपुर पुलिस ने 2018 में पूनम सिंह को घर घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था. जिला एवं सत्र न्यायालय में दो साल से चल रहे इस मामले में पुलिस की ओर से साक्ष्य पेश नहीं किया गया. जिसके बाद फैसले में देरी होने पर आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी. साक्ष्य पेश नहीं किए जाने पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई में हो रही देरी को देखते हुए आरोपी को जमानत दे दिया है.

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