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बीजापुर में बजना था बैंड, SDM ने लगाया बैन

बीजापुर जिले के भोपालपटनम में SDM ने शादी समारोह में कार्रवाई की. कार्यक्रम में लॉकडाउन और कोरोना नियमों की अनदेखी करते हुए 40 से 50 लोग शामिल थे. जिस पर अधिकारी ने कार्रवाई की.

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बीजापुर जिले के भोपालपटनम में एसडीएम ने शादी समारोह में कार्रवाई की
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Published : May 2, 2021, 7:11 AM IST

Updated : May 2, 2021, 10:14 AM IST

बीजापुर: जिले के भोपालपटनम ब्लॉक के मद्देड में SDM हेमेंद्र भुआर्य और तहसीलदार शिवनाथ बघेल ने लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई की. शादी समारोह के एक दिन रेड मारकर वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजकों को फटकार लगाई और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए.

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शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग

लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई

दरअसल मद्देड में एक परिवार में 2 मई यानी आज वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसके लिए 20 लोगों की अनुमित ली गई. लेकिन शादी में 20 लोगों से 3 गुना ज्यादा लोगों के पहुंचने की खबर SDM भुआर्य को मिली. जिसके बाद दलबल के साथ भुआर्य और तहसीलदार बघेल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे. वैवाहिक कार्यक्रम के लोगों से जानकारी ली गई. जहां 30 से 40 लोग मौके पर मौजदू रहे. विवाह समारोह में लॉकडाउन के नियमों का खुला उल्लंघन करने पर SDM ने फटकार लगाते हुए चालानी कार्रवाई की.

शादी समारोह में कोरोना और लॉकडाउन का पालन करने की अपील

लॉकडाउन नियम में शादी समारोह और अंत्योष्टि कार्यक्रम में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है. इसके बावजूद नियमों को दरकिनार कर ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं. जिससे कोरोना संक्रमण ज्यादा फैल रहा है. SDM ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शादी समारोह का आयोजन करने की अपील की. कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को कहा.

बीजापुर में 5 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

बीजापुर में कोरोना केस और लॉकडाउन

बीजापुर में टोटल कोरोना पॉजिटिव केस 4,702 हैं. जिनमें से 4510 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं. जिले में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है. शनिवार को 30 नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए. हालांकि किसी की मौत नहीं हुई. जिले में 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है.

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कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश

लॉकडाउन आदेश में जारी जरूरी नियम

  • पेट्रोल पंप संचालक केवल अनुमति प्राप्त वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल दे सकेंगे
  • एटीएम संचालित रहेंगे
  • सभी बैंक शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी
  • पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आवश्यक दवाओं की डिलीवरी की जा सकेगी
  • सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.

बीजापुर: जिले के भोपालपटनम ब्लॉक के मद्देड में SDM हेमेंद्र भुआर्य और तहसीलदार शिवनाथ बघेल ने लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई की. शादी समारोह के एक दिन रेड मारकर वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजकों को फटकार लगाई और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए.

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शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग

लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई

दरअसल मद्देड में एक परिवार में 2 मई यानी आज वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसके लिए 20 लोगों की अनुमित ली गई. लेकिन शादी में 20 लोगों से 3 गुना ज्यादा लोगों के पहुंचने की खबर SDM भुआर्य को मिली. जिसके बाद दलबल के साथ भुआर्य और तहसीलदार बघेल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे. वैवाहिक कार्यक्रम के लोगों से जानकारी ली गई. जहां 30 से 40 लोग मौके पर मौजदू रहे. विवाह समारोह में लॉकडाउन के नियमों का खुला उल्लंघन करने पर SDM ने फटकार लगाते हुए चालानी कार्रवाई की.

शादी समारोह में कोरोना और लॉकडाउन का पालन करने की अपील

लॉकडाउन नियम में शादी समारोह और अंत्योष्टि कार्यक्रम में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है. इसके बावजूद नियमों को दरकिनार कर ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं. जिससे कोरोना संक्रमण ज्यादा फैल रहा है. SDM ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शादी समारोह का आयोजन करने की अपील की. कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को कहा.

बीजापुर में 5 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

बीजापुर में कोरोना केस और लॉकडाउन

बीजापुर में टोटल कोरोना पॉजिटिव केस 4,702 हैं. जिनमें से 4510 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं. जिले में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है. शनिवार को 30 नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए. हालांकि किसी की मौत नहीं हुई. जिले में 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है.

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कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश

लॉकडाउन आदेश में जारी जरूरी नियम

  • पेट्रोल पंप संचालक केवल अनुमति प्राप्त वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल दे सकेंगे
  • एटीएम संचालित रहेंगे
  • सभी बैंक शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी
  • पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आवश्यक दवाओं की डिलीवरी की जा सकेगी
  • सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.
Last Updated : May 2, 2021, 10:14 AM IST
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