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बीजापुर में 7 जून तक लागू रहेगा प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

बीजापुर कलेक्टर ने प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं. पहले से चले आ रहे सभी प्रतिबंधों को बीजापुर में 7 जून के लिए बढ़ा दिया गया है.

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बीजापुर में 7 जून तक लागू रहेगा प्रतिबंध
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Published : Jun 3, 2020, 3:50 AM IST

Updated : Jun 3, 2020, 9:49 AM IST

बीजापुर: कोरोना वासरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 7 जून तक विभिन्न प्रतिबंधों को बढ़ाने का फैसला किया है. इसके लिए कलेक्टर रितेश कुमार ने आदेश जारी किया है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसके साथ ही अंतर्राज्यीय परिवहन पर प्रतिबंध पहले के जैसे ही सख्त रखे गए हैं. अंतर जिला परिवहन के लिए ई-पास अनिवार्य किए गए हैं.

कलेक्टर ने लोगों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी कोरोना के संदिग्ध मरीज, संक्रमित मरीज और पलायन कर घर पहुंचे लोगों से दूरी बनाए रखें. कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय किए जाएं. अगले आदेश तक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन का पालन किया जाए.

इस आदेश में क्या

कलेक्टर के आदेश के अनुसार, व्यक्तियों के अंतर जिला परिवहन के लिए पहले से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति लेने पर आवागमन हो सकेगा. जिले के सभी स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और पार्कों को 7 जून तक पूर्णतः बंद रखना है. जिले में यदि कोई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, तो वहां केवल अति आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति होगी. इसके अलावा जिले में रात 7 बजे से सुबह 07 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा और फायर ब्रिगेड के अलावा किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी.

पढ़ें: बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को CM भूपेश और पूर्व CM रमन ने दी बधाई

बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है. रोज नए मामले सामने आ रहे हैं. सरकार शुरू से इस कोशिश में थी कि बस्तर के क्षेत्रों में वायरस का संक्रमण नहीं फैले. फिलहाल बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा में कोरोना संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं.

बीजापुर: कोरोना वासरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 7 जून तक विभिन्न प्रतिबंधों को बढ़ाने का फैसला किया है. इसके लिए कलेक्टर रितेश कुमार ने आदेश जारी किया है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसके साथ ही अंतर्राज्यीय परिवहन पर प्रतिबंध पहले के जैसे ही सख्त रखे गए हैं. अंतर जिला परिवहन के लिए ई-पास अनिवार्य किए गए हैं.

कलेक्टर ने लोगों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी कोरोना के संदिग्ध मरीज, संक्रमित मरीज और पलायन कर घर पहुंचे लोगों से दूरी बनाए रखें. कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय किए जाएं. अगले आदेश तक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन का पालन किया जाए.

इस आदेश में क्या

कलेक्टर के आदेश के अनुसार, व्यक्तियों के अंतर जिला परिवहन के लिए पहले से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति लेने पर आवागमन हो सकेगा. जिले के सभी स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और पार्कों को 7 जून तक पूर्णतः बंद रखना है. जिले में यदि कोई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, तो वहां केवल अति आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति होगी. इसके अलावा जिले में रात 7 बजे से सुबह 07 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा और फायर ब्रिगेड के अलावा किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी.

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बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है. रोज नए मामले सामने आ रहे हैं. सरकार शुरू से इस कोशिश में थी कि बस्तर के क्षेत्रों में वायरस का संक्रमण नहीं फैले. फिलहाल बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा में कोरोना संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं.

Last Updated : Jun 3, 2020, 9:49 AM IST
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