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बीजापुर में लॉकडाउन 12 मई तक बढ़ाया गया

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Published : May 4, 2021, 8:27 PM IST

बीजापुर में 12 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है. कलेक्टर ने मंगलवार को लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया. इस दौरान कड़ाई से कोविड गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं.

Collector Ritesh Aggarwal
कलेक्टर रितेश अग्रवाल

बीजापुर: बीजापुर में कोरोना संक्रमण (Corona infection in Bijapur) को देखते हुए कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने लॉकडाउन 12 मई तक बढ़ा दिया है. मंगलवार को कलेक्टर ने लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया. इस दौरान कड़ाई से कोविड गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए. हालांकि यह सेवाएं भी सीमित समय के लिए जारी रहेंगी. इस अवधि के दौरान किराना, दूध, फल सब्जी की घर पहुंच सेवा की अनुमति रहेगी. अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु चिकित्सालय को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी. पहले 5 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया था. बुधवार को मियाद पूरी हो रही है.

जिले की सभी सीमाएं रहेंगी सील

जारी आदेश के मुताबिक आगामी 12 मई तक बीजापुर कंटेनमेंट जोन रहेगा. लॉकडाउन में बीजापुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी. अनुमति प्राप्त दुकानों को कोरोना गाइडलाइन के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी.

लॉकडाउन आदेश में जारी जरूरी नियम

  • पेट्रोल पंप संचालक केवल अनुमति प्राप्त वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल दे सकेंगे
  • एटीएम संचालित रहेंगे
  • सभी बैंक शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी
  • पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आवश्यक दवाओं की डिलिवरी की जा सकेगी
  • सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.

बीजापुर: बीजापुर में कोरोना संक्रमण (Corona infection in Bijapur) को देखते हुए कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने लॉकडाउन 12 मई तक बढ़ा दिया है. मंगलवार को कलेक्टर ने लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया. इस दौरान कड़ाई से कोविड गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए. हालांकि यह सेवाएं भी सीमित समय के लिए जारी रहेंगी. इस अवधि के दौरान किराना, दूध, फल सब्जी की घर पहुंच सेवा की अनुमति रहेगी. अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु चिकित्सालय को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी. पहले 5 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया था. बुधवार को मियाद पूरी हो रही है.

जिले की सभी सीमाएं रहेंगी सील

जारी आदेश के मुताबिक आगामी 12 मई तक बीजापुर कंटेनमेंट जोन रहेगा. लॉकडाउन में बीजापुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी. अनुमति प्राप्त दुकानों को कोरोना गाइडलाइन के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी.

लॉकडाउन आदेश में जारी जरूरी नियम

  • पेट्रोल पंप संचालक केवल अनुमति प्राप्त वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल दे सकेंगे
  • एटीएम संचालित रहेंगे
  • सभी बैंक शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी
  • पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आवश्यक दवाओं की डिलिवरी की जा सकेगी
  • सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.
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