ETV Bharat / state

बीजापुर में दिख रहा नाइट कर्फ्यू का असर

author img

By

Published : Apr 1, 2021, 3:56 PM IST

बीजापुर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. जिसका असर जिले में दिख रहा है. दुकाने सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही खुल रही हैं. प्रशासन के नियमों का पालन किया जा रहा है.

impact of night curfew in bijapur
बीजापुर में नाइट कर्फ्यू

बीजापुर: कोविड 19 के बढ़ते केस के चलते जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. बीजापुर कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले के नगरीय निकायों की सीमा क्षेत्र में दुकानों को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही खुली रखने के आदेश हैं. इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा को भी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही इनडोर डायनिंग की अनुमति है.

व्यापारियों को लगाना होगा फ्लैक्स

रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा से रात साढे़ 11 बजे तक केवल टेक अवे और होम डिलीवरी की जा सकेगी. पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स को इन नियमों में छूट दी गई है. सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को खुद फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने और बंद करने के बारे में बताना होगा. सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सभी व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा.

रिकॉर्ड तोड़ रहा छत्तीसगढ़, मौत और नए मरीजों के मामले में फिर टॉप 3 में

सभी दुकानदारों को रखना होगा मास्क

सभी व्यावसायियों को अपने दुकान-प्रतिष्ठान में बेचने के लिए मास्क रखने का निर्देश दिया गया है. ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने आए ग्राहकों को सबसे पहले मास्क मिल सके. दुकानदार इसके बाद ही दूसरा सामान बेच सकेंगे. हर दुकान या प्रतिष्ठान में सैनिटाइजर रखना होगा.

15 दिन के लिए दुकान हो सकती है सील

यदि किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तो उस क्षेत्र की सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद हो जाएंगी और संबंधित क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. कोई भी दुकानदार इन नियमों का उल्लंघन करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान को 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा.

बीजापुर: कोविड 19 के बढ़ते केस के चलते जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. बीजापुर कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले के नगरीय निकायों की सीमा क्षेत्र में दुकानों को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही खुली रखने के आदेश हैं. इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा को भी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही इनडोर डायनिंग की अनुमति है.

व्यापारियों को लगाना होगा फ्लैक्स

रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा से रात साढे़ 11 बजे तक केवल टेक अवे और होम डिलीवरी की जा सकेगी. पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स को इन नियमों में छूट दी गई है. सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को खुद फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने और बंद करने के बारे में बताना होगा. सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सभी व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा.

रिकॉर्ड तोड़ रहा छत्तीसगढ़, मौत और नए मरीजों के मामले में फिर टॉप 3 में

सभी दुकानदारों को रखना होगा मास्क

सभी व्यावसायियों को अपने दुकान-प्रतिष्ठान में बेचने के लिए मास्क रखने का निर्देश दिया गया है. ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने आए ग्राहकों को सबसे पहले मास्क मिल सके. दुकानदार इसके बाद ही दूसरा सामान बेच सकेंगे. हर दुकान या प्रतिष्ठान में सैनिटाइजर रखना होगा.

15 दिन के लिए दुकान हो सकती है सील

यदि किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तो उस क्षेत्र की सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद हो जाएंगी और संबंधित क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. कोई भी दुकानदार इन नियमों का उल्लंघन करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान को 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.