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बिलासपुर: HC समेत राज्य के सभी अदालतों में 8 जून से शुरू होगी सुनवाई

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद्र ने आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट समेत राज्य की सभी निचली अदालतों में 8 जून से सुनवाई शुरू हो जाएगी.

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Published : Jun 7, 2020, 12:17 PM IST

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8 जून से शुरू होगी सुनवाई

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के आदेशानुसार एक-एक कर लॉकडाउन को अनलॉक किया जा रहा है. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किया है. रजिस्टार जनरल नीलम चंद्र ने आदेश जारी कर कहा है कि हाईकोर्ट समेत राज्य के सभी निचली अदालतों में 8 जून से सुनवाई शुरू हो जाएगी.

8 जून से शुरू होगी सुनवाई

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उन्होंने कहा है कि यह आदेश सभी राज्य के अदालतों पर लागू होगा. हाईकोर्ट में बेल याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार से गुरुवार तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी. वहीं जिन जमानत याचिकाओं में अधिवक्ताओं का आना जरूरी होगा, ऐसे मामलों की सुनवाई शुक्रवार को होगी.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई

साथ ही नए मामलों समेत अति जरूरी मामलों पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाफ टाइम तक की जाएगी. 5 साल से ज्यादा पुराने मामले, जिनमें अंतिम फैसला सुनाया जाना है. ऐसे मामलों की सुनवाई ओपन कोर्ट में की जाएगी.

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सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य

बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ओपन कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन किया जाना अनिवार्य होगा. 'अनलॉक 1' के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है. रजिस्टार जनरल नीलम चंद्र ने आदेश जारी कर कहा है कि हाईकोर्ट समेत राज्य के सभी निचली अदालतों में 8 जून से सुनवाई शुरू हो जाएगी.

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के आदेशानुसार एक-एक कर लॉकडाउन को अनलॉक किया जा रहा है. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किया है. रजिस्टार जनरल नीलम चंद्र ने आदेश जारी कर कहा है कि हाईकोर्ट समेत राज्य के सभी निचली अदालतों में 8 जून से सुनवाई शुरू हो जाएगी.

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उन्होंने कहा है कि यह आदेश सभी राज्य के अदालतों पर लागू होगा. हाईकोर्ट में बेल याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार से गुरुवार तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी. वहीं जिन जमानत याचिकाओं में अधिवक्ताओं का आना जरूरी होगा, ऐसे मामलों की सुनवाई शुक्रवार को होगी.

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साथ ही नए मामलों समेत अति जरूरी मामलों पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाफ टाइम तक की जाएगी. 5 साल से ज्यादा पुराने मामले, जिनमें अंतिम फैसला सुनाया जाना है. ऐसे मामलों की सुनवाई ओपन कोर्ट में की जाएगी.

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बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ओपन कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन किया जाना अनिवार्य होगा. 'अनलॉक 1' के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है. रजिस्टार जनरल नीलम चंद्र ने आदेश जारी कर कहा है कि हाईकोर्ट समेत राज्य के सभी निचली अदालतों में 8 जून से सुनवाई शुरू हो जाएगी.

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