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बीजापुर में सागौन तस्करी करते पकड़ाए पशु विभाग अधिकारी, विधायक बोले- जल्द होगी कार्रवाई

बीजापुर में सागौन तस्करी के आरोप में पशु विभाग के अधिकारी पकड़े गए (Animal department officer caught smuggling teak in Bijapur) हैं. हालांकि मामले में कार्रवाई न होने से मामले में सियासत शुरू हो चुकी है. हालांकि इस मामले में विधायक ने कहा है कि जल्द ही कार्रवाई होगी.

animal department officer
पशु विभाग अधिकारी
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Published : Aug 7, 2022, 4:26 PM IST

बीजापुर: बीजापुर में सागौन की तस्करी मामले में पशु विभाग के अधिकारी पकड़े गए (Animal department officer caught smuggling teak in Bijapur) हैं. इस मामले में दोषी वेटनरी उपसंचालक लल्लन सिंह सवालों के घेरे में हैं. जिला प्रशासन और विधायक पर भी राजनैतिक दलों ने संरक्षण का आरोप लगाया है. भाजपा के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष नंदकुमार साय ने भूपेश सरकार को ही संरक्षक करार देते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है.

बीजापुर में सागौन तस्करी

कार्रवाई न होने पर सियासत: इस विषय में बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी का बयान सामने आया है. मंडावी ने कहा है कि ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री का निर्णय स्पष्ठ होता है. दोषी अधिकारी पर जल्द कार्रवाई होगी. विधायक ने मीडिया के माध्यम से अधिकारी पर कार्रवाई की मांग राज्य सरकार से की है. वेटनरी विभाग के उपसंचालक डॉ. लल्लन सिंह शासकीय एम्बुलेंस में सगौन की तस्करी करते पकड़ाने के दस दिन बाद भी राज्य शासन की ओर से कार्रवाई न होने से सियासत गरमा गई है. सीपीआई ने कलेक्टर को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है.

यह भी पढ़ें: जशपुर में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई: एसपी डी रविशंकर

सीपीआई का आरोप: सीपीआई ने इस पूरे मामले में विधायक विक्रम मंडावी का संरक्षण बताया है. सीपीआई की मांग है कि दोषी अधिकारी को तुरंत निलबिंत किया जाना चाहिए. सगौन की तस्करी करते एम्बुलेंस पकड़ाया गया है. भोपालपटनम नाके पर एम्बुलेंस को पत्रकारों के एक दल और वनविभाग ने पकड़वाया है. इस पूरे मामले में वनविभाग अभी तक सगौन तस्करी के सरगना तक क्यों नहीं पहुची ये एक बड़ा सवाल है.

अधिकारी ने सगौन फारा लोड कारवाया था: सूत्रों की मानें तो अपने कर्मचारी के यहां से अधिकारी ने सगौन फारा लोड कारवाया था, इसके पहले भी कई बार अधिकारी अपने कर्मचारी के यहां से चोरी-छिपे सागौन लेकर आया करता था. इस बार लल्लन सिंह इतने खुशकिस्मत नहीं रहे और पकड़ा गए. मिली जानकारी के अनुसार लल्लन सिंह के खिलाफ उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कोंडागांव रहते कोंडागांव थाने में मामला दर्ज हुआ. जिसमे अपराध क्रमांक 275/2021 के अंतर्गत धारा 354, 354 (क), 354(डी), 509, 509(ख) भारतीय दंड विधि में मामला दर्ज किया गया है.

बीजापुर: बीजापुर में सागौन की तस्करी मामले में पशु विभाग के अधिकारी पकड़े गए (Animal department officer caught smuggling teak in Bijapur) हैं. इस मामले में दोषी वेटनरी उपसंचालक लल्लन सिंह सवालों के घेरे में हैं. जिला प्रशासन और विधायक पर भी राजनैतिक दलों ने संरक्षण का आरोप लगाया है. भाजपा के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष नंदकुमार साय ने भूपेश सरकार को ही संरक्षक करार देते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है.

बीजापुर में सागौन तस्करी

कार्रवाई न होने पर सियासत: इस विषय में बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी का बयान सामने आया है. मंडावी ने कहा है कि ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री का निर्णय स्पष्ठ होता है. दोषी अधिकारी पर जल्द कार्रवाई होगी. विधायक ने मीडिया के माध्यम से अधिकारी पर कार्रवाई की मांग राज्य सरकार से की है. वेटनरी विभाग के उपसंचालक डॉ. लल्लन सिंह शासकीय एम्बुलेंस में सगौन की तस्करी करते पकड़ाने के दस दिन बाद भी राज्य शासन की ओर से कार्रवाई न होने से सियासत गरमा गई है. सीपीआई ने कलेक्टर को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है.

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सीपीआई का आरोप: सीपीआई ने इस पूरे मामले में विधायक विक्रम मंडावी का संरक्षण बताया है. सीपीआई की मांग है कि दोषी अधिकारी को तुरंत निलबिंत किया जाना चाहिए. सगौन की तस्करी करते एम्बुलेंस पकड़ाया गया है. भोपालपटनम नाके पर एम्बुलेंस को पत्रकारों के एक दल और वनविभाग ने पकड़वाया है. इस पूरे मामले में वनविभाग अभी तक सगौन तस्करी के सरगना तक क्यों नहीं पहुची ये एक बड़ा सवाल है.

अधिकारी ने सगौन फारा लोड कारवाया था: सूत्रों की मानें तो अपने कर्मचारी के यहां से अधिकारी ने सगौन फारा लोड कारवाया था, इसके पहले भी कई बार अधिकारी अपने कर्मचारी के यहां से चोरी-छिपे सागौन लेकर आया करता था. इस बार लल्लन सिंह इतने खुशकिस्मत नहीं रहे और पकड़ा गए. मिली जानकारी के अनुसार लल्लन सिंह के खिलाफ उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कोंडागांव रहते कोंडागांव थाने में मामला दर्ज हुआ. जिसमे अपराध क्रमांक 275/2021 के अंतर्गत धारा 354, 354 (क), 354(डी), 509, 509(ख) भारतीय दंड विधि में मामला दर्ज किया गया है.

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