बेमेतरा: कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर पहले दिए गए आदेश में बदलाव करते हुए जिला कलेक्टर शिव अनन्त तायल ने नया आदेश जारी किया है. जिसमें कई संस्थाओं को खोलने का निर्णय लिया गया है, जो शाम 4 बजे तक संचालित हो पाएंगे.
![These services will start after the governments instruction in Bemetra](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/cg-bmt-03-dm-aadesh-dukan-cg10007_20042020221327_2004f_1587401007_943.jpg)
- डेयरी और डेयरी में निर्मित दुकानें
- बेकरी की दुकानें
- ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित CAC और च्वॉइस सेंटर
- स्वयं कार्य करने वाले व्यक्तियों की सेवाएं जैसे- इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, एसी मैकेनिक, बढ़ई आदि.
- हैंडपंप रिपेयर की गतिविधि
- कुरियर सेवाएं
- ट्रक रिपेयर केन्द्र
- अनुमति प्राप्त निर्माण कार्य के लिए निर्माण सामग्री जैसे- सीमेन्ट, सरिया आदि.
जारी आदेश के मुताबिक सभी छूट प्राप्त सेवाओं के लिए घर पहुंच सेवा की अनुमति रहेगी. अलग से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी.