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कलेक्टर के आदेश पर देवरबीजा में रविवार को बंद रही दुकानें

बेमेतरा कलेक्टर ने दुकानों और सेवाओं के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दुकानें हफ्ते में 6 दिन खुली रहेंगी, वहीं रविवार को दुकानें बंद रहेंगी. जिसके तहत 7 जून को इलाके की सभी दुकानें बंद रही.

Dewarbija shops remained closed on Sunday
रविवार को देवरबीजा की दुकानें रही बंद
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Published : Jun 7, 2020, 8:58 PM IST

बेमेतरा: बेमेतरा में सप्ताह में 6 दिन दुकानें खुली रहेंगी. जबकि रविवार को दुकाने बंद रहेंगी. इस बाबत कलेक्टर ने आदेश जारी किया था. जिसका रविवार को पालन किया गया. 7 जून को पहले रविवार के दिन देवरबीजा के सभी दुकान पूरी तरह से बंद रहे.

गृह मंत्रालय भारत सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण नियंत्रण के लिए लाॅकडाउन को धीरे-धीरे खोलने और 30 जून 2020 तक लाॅकडाउन संशोधित रूप में लागू करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है. इसको लेकर कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी की थी जिसका पालन किया गया.

दुकान खोलने का दिशा-निर्देश

उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी सभी दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाएं जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन से प्रतिबंधित नहीं है, उनके संचालन की अनुमति शासन की तरफ से तय शर्तों के आधार पर दी जायेगी.

कोरोना के रोकथाम के लिए निर्देश जारी

वाणिज्यिक कर-आबकारी विभाग द्वारा पहले 31 मई तक रेस्टोरेंट, होटल बार और क्लब को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. अब इस अवधि को बढ़ाकर अब 7 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल में कुछ गाइलाइंस जारी की थी. अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उन्‍हीं दिशा-निर्देशों के तहत नई गाइडलाइन्स बनाई है. जिसके तहत अब प्रदेश में शॉपिंग मॉल्‍स नहीं खुलेंगे. इसके अलावा रेस्‍टोरेंट भी बंद रहेंगे.

बेमेतरा: बेमेतरा में सप्ताह में 6 दिन दुकानें खुली रहेंगी. जबकि रविवार को दुकाने बंद रहेंगी. इस बाबत कलेक्टर ने आदेश जारी किया था. जिसका रविवार को पालन किया गया. 7 जून को पहले रविवार के दिन देवरबीजा के सभी दुकान पूरी तरह से बंद रहे.

गृह मंत्रालय भारत सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण नियंत्रण के लिए लाॅकडाउन को धीरे-धीरे खोलने और 30 जून 2020 तक लाॅकडाउन संशोधित रूप में लागू करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है. इसको लेकर कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी की थी जिसका पालन किया गया.

दुकान खोलने का दिशा-निर्देश

उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी सभी दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाएं जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन से प्रतिबंधित नहीं है, उनके संचालन की अनुमति शासन की तरफ से तय शर्तों के आधार पर दी जायेगी.

कोरोना के रोकथाम के लिए निर्देश जारी

वाणिज्यिक कर-आबकारी विभाग द्वारा पहले 31 मई तक रेस्टोरेंट, होटल बार और क्लब को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. अब इस अवधि को बढ़ाकर अब 7 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल में कुछ गाइलाइंस जारी की थी. अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उन्‍हीं दिशा-निर्देशों के तहत नई गाइडलाइन्स बनाई है. जिसके तहत अब प्रदेश में शॉपिंग मॉल्‍स नहीं खुलेंगे. इसके अलावा रेस्‍टोरेंट भी बंद रहेंगे.

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