बेमेतरा: जिले में लॉकडाउन (lockdown in Bemetara) संबंधी नया आदेश जारी किया गया है. जिसमें कलेक्टर भोसकर विलास संदीपन ने जिले में कोरोना की रफ्तार को कम होता देख दुकान संचालन के समयावधि में बदलाव किया है. जारी आदेश के अनुसार जिले में दुकान संचालन की समय में बदलाव करते हुए अब रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है, हालांकि आगामी आदेश तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे.
रायपुर में अनलॉक की प्रक्रिया जारी, शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
इन सेवाओं को मिली अनुमति
- समाचार पत्रों का वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे
- संध्याकालीन समाचार पत्रों का वितरण शाम 5 बजे से 6 बजे तक
- सभी पान-सिगरेट, ठेला, चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, गन्ना रस, फास्ट-फूड ठेलों का संचालन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक
- कोविड नियमो का पालन करना अनिवार्य
- ठेला के संचालन स्थल पर डस्टबीन रखा जाना अनिवार्य
- दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानो के खुलने और बंद करने के समय को दर्शना अनिवार्य होगा
ये सेवाएं रहेंगी प्रतिबंध
- बेमेतरा के सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सभी जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे
- स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे
- सभी पार्क, रिसाॅर्ट, समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे
- सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे
- जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील रहेगा
कोरोना ने तोड़ी दिहाड़ी मजदूरों की कमर, गहराया रोजी-रोटी का संकट
शादी समारोह में 50 लोग हो सकेंगे शामिल
विवाह कार्यक्रम वर या वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने और कोरोना गाइडलाइन (corona guideline) का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी. इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 रहेगी. इन कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति संबंधित क्षेत्र के SDM से लिया जाना अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा. राज्य शासन की जारी कोरोना मानक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा.
शासकीय कार्यालयों में 100 प्रतिशत की उपस्थिति की अनुमति
बेमेतरा जिले के अन्तर्गत सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी की 100 प्रतिशत की उपस्थित सुनिश्चित की गई है. औद्योगिक संस्थानों और निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर और अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन और निर्माण की अनुमति रहेगी. लाॅकडाउन की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा. इसी तरह शासन के विभिन्न विभागों के संचालित श्रम मूलक निर्माण कार्य, मनरेगा के काम पहले की तरह कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जारी रहेंगे. सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.