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बेमेतरा: कोरोना संक्रमण के दौर में दशहरा पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी - कलेक्टर शिव अनन्त तायल

कोरोना वायरस संक्रमण का प्रभाव अब दशहरा पर्व पर भी देखने को मिल रहा है. दशहरा पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है. कलेक्टर शिव अनन्त तायल ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. लोगों के रिकॉर्ड रखने के साथ ही 10 फिट से ऊंचा रावण का पुतला जलाने और डीजे पर प्रतिबंध है.

guidelines released for Dussehra festival
दशहरा पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी
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Published : Oct 4, 2020, 4:21 PM IST

Updated : Oct 4, 2020, 4:30 PM IST

बेमेतरा: कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से दशहरा पर्व को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दशहरा पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन में सख्ती बरती है. प्रशासन की ओर से लोगों के रिकॉर्ड रखने के निर्देश खास तौर पर दिए गए हैं. साथ ही रावण के पुतला दहन को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है. 10 फिट से ऊंचे रावण का पुतला जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए बस्ती से दूर पुतला दहन करने और आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति के शामिल नहीं होने के आदेश दिए गए हैं.

पढ़ें: सीएम भूपेश बघेल सरगुजा को देंगे 154 करोड़ रुपये के विकासकार्यों की सौगात

दशहरा पर्व की होगी वीडियोग्राफी

कलेक्टर शिव अनन्त तायल ने 22 बिंदुओं में गाइडलाइन जारी की थी. जिसमें आयोजन की वीडियोग्राफी और रजिस्टर भी रखने को कहा गया है. जिसमें पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. वहीं सीसीटीवी लगाने की बात भी कही गई है. ताकि कोई भी व्यक्ति के संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा सके. साथ ही इस बार दशहरा पर्व पुतला दहन के अलावा बाजार मेला की अनुमति नहीं दी गई है.

guidelines released
गाइडलाइन जारी

दशहरा पर्व में डीजे पर रहेगा प्रतिबंध

पुतला दहन के दौरान आयोजन में वीडियोग्राफी की जाएगी. साथ ही बैरिकेट भी लगाए जाने की तैयारी है. आयोजन स्थल पर डीजे, धमाल, बैंड पार्टी, गाजे-बाजे को प्रतिबंधित किया गया है. आयोजन स्थल में कोई संक्रमित पाया गया तो इलाज का सम्पूर्ण खर्च आयोजक समिति की होंगी. वहीं पर्व की अनुमति 10 दिन पहले नगर पंचायत या नगर पालिका से लेनी होगी.

बेमेतरा: कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से दशहरा पर्व को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दशहरा पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन में सख्ती बरती है. प्रशासन की ओर से लोगों के रिकॉर्ड रखने के निर्देश खास तौर पर दिए गए हैं. साथ ही रावण के पुतला दहन को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है. 10 फिट से ऊंचे रावण का पुतला जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए बस्ती से दूर पुतला दहन करने और आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति के शामिल नहीं होने के आदेश दिए गए हैं.

पढ़ें: सीएम भूपेश बघेल सरगुजा को देंगे 154 करोड़ रुपये के विकासकार्यों की सौगात

दशहरा पर्व की होगी वीडियोग्राफी

कलेक्टर शिव अनन्त तायल ने 22 बिंदुओं में गाइडलाइन जारी की थी. जिसमें आयोजन की वीडियोग्राफी और रजिस्टर भी रखने को कहा गया है. जिसमें पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. वहीं सीसीटीवी लगाने की बात भी कही गई है. ताकि कोई भी व्यक्ति के संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा सके. साथ ही इस बार दशहरा पर्व पुतला दहन के अलावा बाजार मेला की अनुमति नहीं दी गई है.

guidelines released
गाइडलाइन जारी

दशहरा पर्व में डीजे पर रहेगा प्रतिबंध

पुतला दहन के दौरान आयोजन में वीडियोग्राफी की जाएगी. साथ ही बैरिकेट भी लगाए जाने की तैयारी है. आयोजन स्थल पर डीजे, धमाल, बैंड पार्टी, गाजे-बाजे को प्रतिबंधित किया गया है. आयोजन स्थल में कोई संक्रमित पाया गया तो इलाज का सम्पूर्ण खर्च आयोजक समिति की होंगी. वहीं पर्व की अनुमति 10 दिन पहले नगर पंचायत या नगर पालिका से लेनी होगी.

Last Updated : Oct 4, 2020, 4:30 PM IST
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