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बेमेतरा: खाद्य एवं औषधि विभाग ने की मिठाई के 51 नमूनों की जांच, 2 मिले अमानक

खाद्य और औषधि विभाग ने कमर कस ली है. विभाग ने चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान, डेयरी से खाद्य पदार्थों के 51 नमूने लेकर जांच की है.

Food and Drug Department examines sweet
मिठाई के 51 नमूनों की जांच
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Published : Nov 14, 2020, 2:44 AM IST

बेमेतरा: दिवाली त्योहार के दौरान बाजार में मिठाई की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में कई बार दुकानदार लापरवाही पुर्वक नकली और खराब मिठाई की बिक्री करते हैं. जिसका लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. फिलहाल मिठाई की बिक्री तेजी से हो रही है. ऐसे में खाद्य और औषधि विभाग ने कमर कस ली है. विभाग ने चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में खाद्य प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान, डेयरी से खाद्य पदार्थों के 51 नमूने लेकर जांच की है.

Food and Drug Department examines sweet
खाद्य एवं औषधि विभाग

पढ़ें: VIDEO: दिवाली के मौके पर सुआ डांस कर रही महिलाएं, जानें सुआ नृत्य का मतलब

खाद्य और औषधि विभाग की जांच के दैरान प्राथमिक परीक्षण में 49 खाद्य पदार्थों को मानक और 2 अमानक पाया गया. असुरक्षित और अमानक खाद्य पदार्थों को मौके पर चलित खाद्य परीक्षण की टीम ने नष्ट कर दिया है. साथ ही विभिन्न प्रकार के मिठाई बनाने वाले दुकानदारों को मिठाई निर्माण और अवसान की तिथि दर्शाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

Food and Drug Department examines sweet
मिठाई की जांच करने पहुंचे अधिकारी

खाद्य पदार्थों की विभाग कर रहा निगरानी

बता दें की प्रशासन प्रतिष्ठानों की सतत निगरानी और लगातार निरीक्षण कर रहा है. आवश्यकतानुसार अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई भी की जा रही है. अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों का भंडारण करना और बेचना एक अपराध है. जिसकी सजा भी निर्धारित है.

दुकानदारों को रखना होगा साल भर का हिसाब

जिले के समस्त खाद्य पदार्थ बिक्री करने वाले व्यपारियों को अलर्ट किया गया है की अपने खाद्य प्रतिष्ठानों का वार्षिक टर्नओवर (खाद्य पदार्थो के क्रय-विक्रय की कुल वार्षिक रकम) के खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन विभाग से प्राप्त करें. जिससे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 की धारा 31 का अनुपालन किया जा सके.

बेमेतरा: दिवाली त्योहार के दौरान बाजार में मिठाई की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में कई बार दुकानदार लापरवाही पुर्वक नकली और खराब मिठाई की बिक्री करते हैं. जिसका लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. फिलहाल मिठाई की बिक्री तेजी से हो रही है. ऐसे में खाद्य और औषधि विभाग ने कमर कस ली है. विभाग ने चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में खाद्य प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान, डेयरी से खाद्य पदार्थों के 51 नमूने लेकर जांच की है.

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खाद्य एवं औषधि विभाग

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खाद्य और औषधि विभाग की जांच के दैरान प्राथमिक परीक्षण में 49 खाद्य पदार्थों को मानक और 2 अमानक पाया गया. असुरक्षित और अमानक खाद्य पदार्थों को मौके पर चलित खाद्य परीक्षण की टीम ने नष्ट कर दिया है. साथ ही विभिन्न प्रकार के मिठाई बनाने वाले दुकानदारों को मिठाई निर्माण और अवसान की तिथि दर्शाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

Food and Drug Department examines sweet
मिठाई की जांच करने पहुंचे अधिकारी

खाद्य पदार्थों की विभाग कर रहा निगरानी

बता दें की प्रशासन प्रतिष्ठानों की सतत निगरानी और लगातार निरीक्षण कर रहा है. आवश्यकतानुसार अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई भी की जा रही है. अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों का भंडारण करना और बेचना एक अपराध है. जिसकी सजा भी निर्धारित है.

दुकानदारों को रखना होगा साल भर का हिसाब

जिले के समस्त खाद्य पदार्थ बिक्री करने वाले व्यपारियों को अलर्ट किया गया है की अपने खाद्य प्रतिष्ठानों का वार्षिक टर्नओवर (खाद्य पदार्थो के क्रय-विक्रय की कुल वार्षिक रकम) के खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन विभाग से प्राप्त करें. जिससे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 की धारा 31 का अनुपालन किया जा सके.

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