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बेमेतरा: कलेक्टर ने ली व्यापारियों की बैठक, कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देश - लॉक डाउन में खुले रहेंगी दुकान

बेमेतरा कलेक्टर ने व्यापारियों की बैठक ली और कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के उपायों पर चर्चा की.

Collector took a meeting of businessmen in baloda bazar
कलेक्टर ने ली व्यापारियों की बैठक
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Published : Apr 28, 2020, 12:41 AM IST

बेमेतरा: कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए कलेक्टर शिव अनंत तायल ने सोमवार को व्यापारियों की बैठक ली. बैठक में बताया गया कि केन्द्र और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. व्यापारियों ने भी शासन के निर्देशों का पालन करने की बात कही.

कुछ दुकानों का होगा संचालन

बैठक में बताया गया कि 14 अप्रैल को जिले में IPC की धारा 144 को रविवार 3 मई 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है. शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रेस्टॉरेंट, होटल, पार्लर और नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी. शराब और अन्य सामानों की बिक्री कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार भी बंद है.

वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त पंजीकृत दुकानों के संचालन की अनुमति रहेगी. शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत सभी एकल दुकानें, आस-पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसर में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन मार्केट की दुकानें/मार्केट काॅम्प्लेक्स और शाॅपिंग माॅल को खोलने की अनुमति नहीं होगी. ई-काॅमर्स कंपनियों के लिए जारी आवश्यक वस्तुओं के लिए अनुमति मिलेगी. सेवाओं के संचालन के लिए निर्धारित समय सीमा सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी.

हाॅटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन बंद रहेगा

जिले में हाॅटस्पॉट और कन्टेन्मेंट जोन घोषित होने से लाॅकडाउन के संबंध में जारी आदेश/निर्देश पहले की तरह ही प्रभावी होंगे. इन गतिविधियों को संचालन करने की अनुमति हाॅटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी. बैठक में विधायक बेमेतरा आशीष छाबड़ा, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल, अपर कलेक्टर संजय कुमार दीवान सहित व्यापारी उपस्थित थे.

बेमेतरा: कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए कलेक्टर शिव अनंत तायल ने सोमवार को व्यापारियों की बैठक ली. बैठक में बताया गया कि केन्द्र और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. व्यापारियों ने भी शासन के निर्देशों का पालन करने की बात कही.

कुछ दुकानों का होगा संचालन

बैठक में बताया गया कि 14 अप्रैल को जिले में IPC की धारा 144 को रविवार 3 मई 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है. शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रेस्टॉरेंट, होटल, पार्लर और नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी. शराब और अन्य सामानों की बिक्री कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार भी बंद है.

वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त पंजीकृत दुकानों के संचालन की अनुमति रहेगी. शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत सभी एकल दुकानें, आस-पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसर में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन मार्केट की दुकानें/मार्केट काॅम्प्लेक्स और शाॅपिंग माॅल को खोलने की अनुमति नहीं होगी. ई-काॅमर्स कंपनियों के लिए जारी आवश्यक वस्तुओं के लिए अनुमति मिलेगी. सेवाओं के संचालन के लिए निर्धारित समय सीमा सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी.

हाॅटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन बंद रहेगा

जिले में हाॅटस्पॉट और कन्टेन्मेंट जोन घोषित होने से लाॅकडाउन के संबंध में जारी आदेश/निर्देश पहले की तरह ही प्रभावी होंगे. इन गतिविधियों को संचालन करने की अनुमति हाॅटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी. बैठक में विधायक बेमेतरा आशीष छाबड़ा, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल, अपर कलेक्टर संजय कुमार दीवान सहित व्यापारी उपस्थित थे.

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