ETV Bharat / state

बेमेतरा : किसानों के लिए परेशानी का सबब बना कलेक्टर का आदेश, पटवारी कार्यालय के लगा रहे चक्कर - उत्पादन प्रमाण पत्र

खरीदी केंद्र में धान बेचने आ रहे किसानों के लिए एक आदेश परेशानी का सबब बन गया है. कलेक्टर ने धान बेचने के लिए पटवारी द्वारा जारी किया गया उत्पादन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

paddy purchase in bemetara
धान खरीदी
author img

By

Published : Dec 15, 2019, 4:52 PM IST

बेमेतरा : खरीदी केंद्रों में धान खरीदी को लेकर तय की गई लिमिट के हटने के बाद भी किसानों की परेशानी कम नहीं हुई है. जिला कलेक्टर ने धान खरीदी के लिए किसानों को उत्पादन प्रमाण पत्र जमा करने का फरमान जारी कर दिया है, जिससे किसानों को पटवारी के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.

Collector new order for paddy purchase in bemetara
उत्पादन प्रमाण पत्र
Collector new order for paddy purchase in bemetara
कलेक्टर का नया आदेश

जिले में धान खरीदी के लिए किसानों को उत्पादन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है. कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने ये आदेश जारी किया है, जिसके बाद किसानों को पटवारी से उत्पादन का सत्यापन करवाना होगा. पटवारी ही किसान की पहचान, बोए गए धान का रकबा, मोटे-पतले धान का उत्पादन और गौठानों के लिए पैरा दान करने की सहमति लेकर किसानों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करेंगे. उत्पादन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसानों को ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जमा करनी होगा.

पढ़ें: धान खरीदी पर बीजेपी कर रही दुष्प्रचार, सरकार निभाएगी 25 सौ समर्थन मूल्य का वादा

किसानों को खरीदी केंद्र में ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद खरीदी के लिए टोकन जारी किया जाएगा. इस आदेश के बाद किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बता दें कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी के लिए किसी प्रकार का उत्पादन प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है.

बेमेतरा : खरीदी केंद्रों में धान खरीदी को लेकर तय की गई लिमिट के हटने के बाद भी किसानों की परेशानी कम नहीं हुई है. जिला कलेक्टर ने धान खरीदी के लिए किसानों को उत्पादन प्रमाण पत्र जमा करने का फरमान जारी कर दिया है, जिससे किसानों को पटवारी के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.

Collector new order for paddy purchase in bemetara
उत्पादन प्रमाण पत्र
Collector new order for paddy purchase in bemetara
कलेक्टर का नया आदेश

जिले में धान खरीदी के लिए किसानों को उत्पादन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है. कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने ये आदेश जारी किया है, जिसके बाद किसानों को पटवारी से उत्पादन का सत्यापन करवाना होगा. पटवारी ही किसान की पहचान, बोए गए धान का रकबा, मोटे-पतले धान का उत्पादन और गौठानों के लिए पैरा दान करने की सहमति लेकर किसानों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करेंगे. उत्पादन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसानों को ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जमा करनी होगा.

पढ़ें: धान खरीदी पर बीजेपी कर रही दुष्प्रचार, सरकार निभाएगी 25 सौ समर्थन मूल्य का वादा

किसानों को खरीदी केंद्र में ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद खरीदी के लिए टोकन जारी किया जाएगा. इस आदेश के बाद किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बता दें कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी के लिए किसी प्रकार का उत्पादन प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है.

Intro:एंकर- सहकारी समितियों में प्रतिदिन धान खरीदी पर लगी लिमिट हटने के बाद भी किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं बेमेतरा जिलों में कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने एक नया फरमान जारी कर किसानों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं जारी आदेश के मुताबिक किसानों को उत्पादन प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है जो पटवारी द्वारा सत्यापित होगा यानी अब किसानों को अब धान बेचने के पहले पटवारी दफ़्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे।Body:जारी ने आदेश के अनुसार पटवारियों को किसान की पहचान बोए गए धान का रकबा मोटे पतले धान का अलग-अलग अनुमानित उत्पादन और किसानों से गौठानो के लिए पैर दान की सहमति लेकर या प्रमाण पत्र जारी करना है किसानों को यह प्रमाण पत्र खरीदी केंद्र में प्रस्तुत करना होगा तभी धान खरीदी की जाएगी। इस प्रमाण पत्र के बिना समिति किसान को अग्रिम टोकन जारी नहीं करेगी नए आदेश के बाद किसानों की मुश्किलें और बढ़ना तय है।Conclusion:बता दे कि उत्पादन प्रमाण पत्र बनवाने किसानों को ऋण पुस्तिका आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करनी होगी। बता दे पूरे प्रदेश में अब तक बेमेतरा के अलावा कही भी इस तरह का कोई आदेश जारी नही किया है। जब कि कृषि मंत्री के गृह जिले में किसानो को अपने ही उत्पादन को बेचने परेशान होना पड़ रहा है।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.