बेमेतरा : खरीदी केंद्रों में धान खरीदी को लेकर तय की गई लिमिट के हटने के बाद भी किसानों की परेशानी कम नहीं हुई है. जिला कलेक्टर ने धान खरीदी के लिए किसानों को उत्पादन प्रमाण पत्र जमा करने का फरमान जारी कर दिया है, जिससे किसानों को पटवारी के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.
जिले में धान खरीदी के लिए किसानों को उत्पादन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है. कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने ये आदेश जारी किया है, जिसके बाद किसानों को पटवारी से उत्पादन का सत्यापन करवाना होगा. पटवारी ही किसान की पहचान, बोए गए धान का रकबा, मोटे-पतले धान का उत्पादन और गौठानों के लिए पैरा दान करने की सहमति लेकर किसानों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करेंगे. उत्पादन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसानों को ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जमा करनी होगा.
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किसानों को खरीदी केंद्र में ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद खरीदी के लिए टोकन जारी किया जाएगा. इस आदेश के बाद किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बता दें कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी के लिए किसी प्रकार का उत्पादन प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है.