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बेमेतरा अनलॉक: सुबह 7 से शाम 4 बजे तक दुकान संचालित करने के आदेश - लॉकडाउन लेटेस्ट न्यूज़

बेमेतरा को 7 अगस्त से अनलॉक करने के आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं. इस दौरान दुकानदारों को जिला प्रशासन के सभी गाइडलाइन का पालन करना होगा.

Lockdown open in Bemetara
बेमेतरा में लॉकडाउन खुला
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Published : Aug 7, 2020, 11:51 AM IST

बेमेतरा: जिले को 7 अगस्त से अनलॉक करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. कलेक्टर शिव अंनत तायल ने आदेश जारी करते हुए दुकान खोलने का समय निर्धारित किया है. आदेश के अनुसार प्रतिष्ठान खोलने का समय सुबह 7 से शाम 4 बजे तक किया गया है.

Lockdown latest news
सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे दुकान

प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए जिला प्रशासन के सभी गाइडलाइन का पालन करना होगा. दुकान संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य है.

Bemetara lockdown update
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहना अनिवार्य

ट्रांसपोर्ट से सामग्रियों का परिवहन भी शुरू

7 अगस्त (शुक्रवार) से शहर की दुकानें निर्धारित समय से खुल जाएगी. ट्रांसपोर्ट से सामग्रियों का परिवहन भी शुरू हो सकेगा. वहीं होटल और रेस्टोरेंट भी खुलेंगे. हालांकि take away व्यवस्था के तहत संचालित होंगे. साथ ही साप्ताहिक हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए व्यापार किया जाएगा. जारी आदेश में सिनेमा हॉल को बंद ही रखा गया है. इसके अलावा पार्क को भी बंद रखा गया है.

पंचर और मोटर पंप दुकान खोलने की अनुमति

इस बार के आदेश में पंप और पंचर दुकान को खोलने की अनुमति दी गई है. बता दें कि पूर्व आदेश में पंप और पंचर दुकान बंद करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके कारण लगातार किसानों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा था.

दुकान का संचालन सुबह 6 से 10 बजे तक

बता दें, जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर कलेक्टर शिव अंनत तायल ने बीते 21 जुलाई से 6 अगस्त तक लॉकडाउन घोषित किया था. जिसमें आवश्यक दुकान का संचालन सुबह 6 से 10 बजे तक किया जा रहा था.

बेमेतरा: जिले को 7 अगस्त से अनलॉक करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. कलेक्टर शिव अंनत तायल ने आदेश जारी करते हुए दुकान खोलने का समय निर्धारित किया है. आदेश के अनुसार प्रतिष्ठान खोलने का समय सुबह 7 से शाम 4 बजे तक किया गया है.

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सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे दुकान

प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए जिला प्रशासन के सभी गाइडलाइन का पालन करना होगा. दुकान संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य है.

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सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहना अनिवार्य

ट्रांसपोर्ट से सामग्रियों का परिवहन भी शुरू

7 अगस्त (शुक्रवार) से शहर की दुकानें निर्धारित समय से खुल जाएगी. ट्रांसपोर्ट से सामग्रियों का परिवहन भी शुरू हो सकेगा. वहीं होटल और रेस्टोरेंट भी खुलेंगे. हालांकि take away व्यवस्था के तहत संचालित होंगे. साथ ही साप्ताहिक हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए व्यापार किया जाएगा. जारी आदेश में सिनेमा हॉल को बंद ही रखा गया है. इसके अलावा पार्क को भी बंद रखा गया है.

पंचर और मोटर पंप दुकान खोलने की अनुमति

इस बार के आदेश में पंप और पंचर दुकान को खोलने की अनुमति दी गई है. बता दें कि पूर्व आदेश में पंप और पंचर दुकान बंद करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके कारण लगातार किसानों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा था.

दुकान का संचालन सुबह 6 से 10 बजे तक

बता दें, जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर कलेक्टर शिव अंनत तायल ने बीते 21 जुलाई से 6 अगस्त तक लॉकडाउन घोषित किया था. जिसमें आवश्यक दुकान का संचालन सुबह 6 से 10 बजे तक किया जा रहा था.

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