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बेमेतरा: कलेक्टर ने की नाइट कर्फ्यू की घोषणा

बेमेतरा कलेक्टर ने जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया है. इसके तहत अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सारी दुकानें और सारी गतिविधियां बंद रहेगी.

night curfew in bemetra
बेमेतरा कलेक्ट्रेट
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Published : Mar 31, 2021, 3:09 AM IST

बेमेतरा: कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बेमेतरा कलेक्टर शिवअनंत तायल ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है. जिसके तहत रात 9 बजे के बाद सभी दुकानें बंद हो जाएंगी. जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना होगा. जारी आदेश के मुताबित सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक स्थाई-अस्थाई दुकानो का संचालन किया जाएगा.

सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट और होटल में इंडोर डाइनिंग का काम किया जा सकेगा. रात 11.30 बजे से रेस्टोरेंट में टेक-अवे और होम डिलवरी की सुविधा रहेगी.

पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर को छूट

आदेश के तहत पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर को छूट दी गई है. इसके साथ ही हर तरह के दुकानों के सामने दुकानदारों को खुद फ्लेक्स छपवाकर दुकानों के खुलने और बंद करने की समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा. इसके अलावा सभी व्यापारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना जरूरी होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा.

10 जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक सब 'बंद'

सभी दुकानदारों को रखना होगा मास्क

आदेश के मुताबिक सभी व्यवसायियों को अपने दुकान में बेचने के लिए मास्क रखना अनिवार्य किया गया है. ताकि बिना मास्क खरीदी करने के लिए आए ग्राहकों को सबसे पहले मास्क उपलब्ध कराया जा सके.

आदेश का उलंघन करने पर कार्रवाई

कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में दुकानदारों को खुद और दुकानों में आने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजर रखना होगा. अगर किसी बाजार या किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के सभी व्यवसाय बंद हो जाएंगे. क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमो का पालन करना होगा.

बेमेतरा: कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बेमेतरा कलेक्टर शिवअनंत तायल ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है. जिसके तहत रात 9 बजे के बाद सभी दुकानें बंद हो जाएंगी. जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना होगा. जारी आदेश के मुताबित सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक स्थाई-अस्थाई दुकानो का संचालन किया जाएगा.

सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट और होटल में इंडोर डाइनिंग का काम किया जा सकेगा. रात 11.30 बजे से रेस्टोरेंट में टेक-अवे और होम डिलवरी की सुविधा रहेगी.

पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर को छूट

आदेश के तहत पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर को छूट दी गई है. इसके साथ ही हर तरह के दुकानों के सामने दुकानदारों को खुद फ्लेक्स छपवाकर दुकानों के खुलने और बंद करने की समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा. इसके अलावा सभी व्यापारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना जरूरी होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा.

10 जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक सब 'बंद'

सभी दुकानदारों को रखना होगा मास्क

आदेश के मुताबिक सभी व्यवसायियों को अपने दुकान में बेचने के लिए मास्क रखना अनिवार्य किया गया है. ताकि बिना मास्क खरीदी करने के लिए आए ग्राहकों को सबसे पहले मास्क उपलब्ध कराया जा सके.

आदेश का उलंघन करने पर कार्रवाई

कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में दुकानदारों को खुद और दुकानों में आने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजर रखना होगा. अगर किसी बाजार या किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के सभी व्यवसाय बंद हो जाएंगे. क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमो का पालन करना होगा.

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