बेमेतरा: बेरला थाना अंतर्गत ग्राम सिलघट में बुजुर्ग दंपति की हत्या के आरोपी को बेमेतरा जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जज पंकज कुमार सिन्हा ने कन्हैया मरकाम को ये सजा सुनाई. आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया.
आरोपी ने बुजुर्ग दंपति को उतारा था मौत के घाट: 20 अप्रैल 2023 की घटना है. कन्हैया मरकाम ने सिलघट के खेत में रहने वाले बुजुर्ग दंपति सुखीराम और श्याम बाई की हत्या कर दी और फरार हो गया. बेरला पुलिस व जिला पुलिस पूछताछ कर आरोपी तक पहुंचने में कामयाब रही. आरोपी को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया.
क्यों की हत्या: कन्हैया मरकाम ने बुजर्ग दंपत्ति से पैसे उधार लिए थे.बार बार मांगने पर भी पैसे नहीं दे रहा था. उधार के पैसे वापस नहीं करने की नीयत से आरोपी ने दोनों बुजुर्गों को खेत में अकेला पाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया.
पंकज सिन्हा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने बेमेतरा के सिलघट में हुए डबल मर्डर के आरोपी को कन्हैया मरकाम को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है. महीने भर के अंदर इस प्रकरण का निराकरण किया गया है. - सूरज मिश्रा, लोकअभियोजक, बेमेतरा
बेमेतरा न्यायालय ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा: शुक्रवार शाम को बेमेतरा पुलिस ने जिला एवम सत्र न्यायालय में आरोपी को पेश किया. जहां जिला एवम सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने आरोपी को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.