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बलौदाबाजार के शहरी क्षेत्रों में 6 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानिए किन सेवाओं पर पड़ेगा असर - बलौदाबाजार में दुकान खुलने का समय

बलौदाबाजार के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि को 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. इसके लिए कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिया है.

Lockdown extended to 6 August in urban areas of Balodabazar
बलौदाबाजार में 6 अगस्त तक लॉकडाउन
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Published : Jul 28, 2020, 9:29 PM IST

बलौदाबाजार: जिले के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि को आगामी 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इससे पहले जारी आदेश के मुताबिक लॉकडाउन 28 जुलाई की रात 12 बजे खत्म हो रहा था. कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने स्थिति की समीक्षा के बाद कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगामी 6 अगस्त की रात 12 बजे तक दुकानों के बंद रखने के लिए नए सिरे से आदेश जारी कर दिया है.

Lockdown extended to 6 August in urban areas of Balodabazar
बलौदाबाजार में 6 अगस्त तक लॉकडाउन
Shop opening time in Balodabazar
बलौदाबाजार में 6 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
Shop opening time in Balodabazar
बलौदाबाजार में 6 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

जारी आदेश में 29, 30 और 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक के लिए बाजार और दुकानों को बंद रखने के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं. यह लॉकडाउन जिले के शहरी क्षेत्र जैसे बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, पलारी, लवन, कसडोल, टुण्ड्रा, बिलाईगढ़ और भटगांव पर एक साथ लागू होगा. बता दें कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 28 जुलाई तक 355 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से कुल 46 मामले अभी भी एक्टिव हैं. वहीं लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है. वहीं बलौदाबाजार के आस-पास के जिलों में भी संक्रमण फैला हुआ है.

कलेक्टर ने दी सख्त हिदायत

वहीं कलेक्टर ने लोगों को कोरोना के सम्पर्क से पीड़ित हुए संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की ओर से यह भी निर्देशित किया गया है, कि कोरोना से बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाए जाएं.

29 और 30 जुलाई 2020 के लिए निर्देश

  • किराना, राखी, सेवईयां, मिठाई, दूध, फल, सब्जी, अंडे की दुकान, ब्रेड, चिकन, मटन के विक्रय और परिवहन की गतिविधियां, पेट्स शॉप/एक्यूरियम, पशु आहार, कीटनाशक और खाद की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित रहेंगी.
  • घर पर जाकर दूध बांटनें वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम को 5.30 से 6.30 तक तक दूध बांट सकते हैं.
  • न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 से 9 बजे तक घरों में जाकर पेपर बांट सकते है.
  • वहीं मास्क, सैनिटाइजर, दवाईयां, ATM वाहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, LPG गैस सिलेण्डर वाहन और अन्य आवश्यक सेवाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगे.
  • जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए भी आदेश जारी किया गया है. सभी पदाधिकारी और कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का संपादन करेंगें. वहीं जरूरत पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे.
  • कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय और उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना और चौकी जैसे शासकीय कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे.
  • शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना किसी का भी प्रवेश नहीं होगा. इनके अलवा बचे सभी (राज्य शासन एवं केन्द्रीय) शासकीय कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे.
  • पंजीयन कार्यालय, शासकीय और अशासकीय बैंक (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर) सुबह 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक खुले रहेंगे.
  • स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं) दवा दुकानें पहले जैसे ही खुली रहेंगी. बिजली, पेयजल पूर्ति और नगर पालिका सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवाएं, टेलीकॉम-इंटरनेट सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, सुरक्षाकार्य में लगी सभी एजेंसियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी.
  • पेट्रोल/डीजल और LPG गैस संबंधी गतिविधियां सुबह 6.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक संचालित रहेंगी.

पढ़ें: मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन 6 अगस्त तक रहेगा बंद, आदेश जारी

31 जुलाई 2020 से 6 अगस्त 2020 के लिए निर्देश

  • दूध, फल, सब्जी, अंडे की दुकान, चिकन, मटन के विक्रय और परिवहन की गतिविधियां सुबह 8 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक संचालित रहेंगी.
  • घर पर जाकर दूध बांटनें वाले दूध विक्रेता सुबह 6.00 से 9.00 बजे और शाम 5.30 से 6.30 तक दूध बांट सकते है.
  • न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6.00 से 9.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

वहीं कोई भी व्यक्ति,संस्था,संगठन और प्रतिष्ठान कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बलौदाबाजार: जिले के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि को आगामी 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इससे पहले जारी आदेश के मुताबिक लॉकडाउन 28 जुलाई की रात 12 बजे खत्म हो रहा था. कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने स्थिति की समीक्षा के बाद कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगामी 6 अगस्त की रात 12 बजे तक दुकानों के बंद रखने के लिए नए सिरे से आदेश जारी कर दिया है.

Lockdown extended to 6 August in urban areas of Balodabazar
बलौदाबाजार में 6 अगस्त तक लॉकडाउन
Shop opening time in Balodabazar
बलौदाबाजार में 6 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
Shop opening time in Balodabazar
बलौदाबाजार में 6 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

जारी आदेश में 29, 30 और 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक के लिए बाजार और दुकानों को बंद रखने के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं. यह लॉकडाउन जिले के शहरी क्षेत्र जैसे बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, पलारी, लवन, कसडोल, टुण्ड्रा, बिलाईगढ़ और भटगांव पर एक साथ लागू होगा. बता दें कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 28 जुलाई तक 355 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से कुल 46 मामले अभी भी एक्टिव हैं. वहीं लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है. वहीं बलौदाबाजार के आस-पास के जिलों में भी संक्रमण फैला हुआ है.

कलेक्टर ने दी सख्त हिदायत

वहीं कलेक्टर ने लोगों को कोरोना के सम्पर्क से पीड़ित हुए संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की ओर से यह भी निर्देशित किया गया है, कि कोरोना से बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाए जाएं.

29 और 30 जुलाई 2020 के लिए निर्देश

  • किराना, राखी, सेवईयां, मिठाई, दूध, फल, सब्जी, अंडे की दुकान, ब्रेड, चिकन, मटन के विक्रय और परिवहन की गतिविधियां, पेट्स शॉप/एक्यूरियम, पशु आहार, कीटनाशक और खाद की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित रहेंगी.
  • घर पर जाकर दूध बांटनें वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम को 5.30 से 6.30 तक तक दूध बांट सकते हैं.
  • न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 से 9 बजे तक घरों में जाकर पेपर बांट सकते है.
  • वहीं मास्क, सैनिटाइजर, दवाईयां, ATM वाहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, LPG गैस सिलेण्डर वाहन और अन्य आवश्यक सेवाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगे.
  • जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए भी आदेश जारी किया गया है. सभी पदाधिकारी और कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का संपादन करेंगें. वहीं जरूरत पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे.
  • कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय और उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना और चौकी जैसे शासकीय कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे.
  • शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना किसी का भी प्रवेश नहीं होगा. इनके अलवा बचे सभी (राज्य शासन एवं केन्द्रीय) शासकीय कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे.
  • पंजीयन कार्यालय, शासकीय और अशासकीय बैंक (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर) सुबह 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक खुले रहेंगे.
  • स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं) दवा दुकानें पहले जैसे ही खुली रहेंगी. बिजली, पेयजल पूर्ति और नगर पालिका सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवाएं, टेलीकॉम-इंटरनेट सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, सुरक्षाकार्य में लगी सभी एजेंसियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी.
  • पेट्रोल/डीजल और LPG गैस संबंधी गतिविधियां सुबह 6.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक संचालित रहेंगी.

पढ़ें: मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन 6 अगस्त तक रहेगा बंद, आदेश जारी

31 जुलाई 2020 से 6 अगस्त 2020 के लिए निर्देश

  • दूध, फल, सब्जी, अंडे की दुकान, चिकन, मटन के विक्रय और परिवहन की गतिविधियां सुबह 8 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक संचालित रहेंगी.
  • घर पर जाकर दूध बांटनें वाले दूध विक्रेता सुबह 6.00 से 9.00 बजे और शाम 5.30 से 6.30 तक दूध बांट सकते है.
  • न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6.00 से 9.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

वहीं कोई भी व्यक्ति,संस्था,संगठन और प्रतिष्ठान कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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