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बलौदाबाजार में विशेष छूट के साथ 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

बलौदाबाजार में जारी लॉकडाउन को 31 माई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने लॉकडाउन 6.0 का आदेश जारी किया है. इस दौरान विशेष छूट के साथ सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

केलेक्ट्रेट , Collectorate
बलौदाबाजार जिला कार्यालय
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Published : May 22, 2021, 7:57 PM IST

बलौदाबाजारः जिले में एक बार फिर लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है. पिछले 1 सप्ताह में कोरोना संक्रमण में काफी कमी आई है. फिर भी प्रशासन पूरी सावधानी बरत रहा है, और जिले में जारी लॉकडाउन की मियाद को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर ने लॉकडाउन 6.0 का आदेश जारी किया है. उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में सभी दुकानों और कार्यलय को समय सीमा के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया है. कलेक्टर ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है.

सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें

बलौदाबाजार में लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है. इससे जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण दर को कम करने में मदद मिल रही है. यही कारण है कि जिले में एक बार फिर विशेष छूट के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है. जिले में शुरूआती लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी सेवा को छोड़कर किसी तरह की छूट नहीं दी गई थी. लेकिन अब थोड़ी छूट दी जा रही है. कलेक्टर के आदेश पर शहर की सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.

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कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा अनिवार्य

जिले में सभी दुकानों को कोविड गाइडलाइंस के तहत दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही निजी और शासकीय कार्यालय को भी आधे कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई गई है. पहले की तरह ही फल और सब्जी बेचने के लिए गली-मुहल्ले में जाकर सब्जी बेचने की अनुमति रहेगी. छूट के साथ ही कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा. इस दौरान सभी दुकानों में सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टनसिंग का पालन करना होगा. वहीं बेवजह भीड़ न लगाने की अपील की गई है. अगर किसी दुकान और कार्यालय में भीड़ देखी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की दुकानों को 30 दिन के लिए सील किया जाएगा. वहीं 40 दिन बाद ई-कॉमर्स कंपनियों को समान की डिलीवरी देने की छूट दी गई है.

पिछले लॉकडाउन में भी नहीं हुई थी शादी, इस साल मंडप से उठा ले गई पुलिस

इन पर रहेगी टोटल पाबंदी

बलौदाबाजार के ऐसे सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा जहां से सक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा है. प्रशासन ने उन सभी दुकानों को खोलने पर पाबंदी लगा दी गई है. इस दौरान सभी साप्ताहिक बाजार, सुपर बाजार, मॉल, सिनेमा घर, ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, जिम जैसे तमाम जगहों पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही शराब दुकानें, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक कार्यक्रम, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के साथ-साथ पान दुकान और ठेलों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

सप्ताह में एक दिन रहेगा टोटल लॉकडाउन

जिला प्रशासन ने जिले में गुरुवार को टोटल लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है. इसके तहत सभी नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में एक दिन का सप्ताहिक बंद रहेगा. जिसके तहत बलौदाबाजार नगर पालिका शुक्रवार और नगर पालिका भाटापारा मंगलवार को बंद रहेगा. इसी प्रकार नगर पंचायत कसडोल शनिवार, नगर पंचायत लवन बुधवार, नगर पंचायत पलारी शनिवार, नगर पंचायत सिमगा बुधवार, नगर पंचायत बिलाईगढ़ रविवार, नगर पंचायत भटगांव रविवार और नगर पंचायत टुंड्रा में रविवार को सभी दुकानें बंद रहेगी.

बलौदाबाजारः जिले में एक बार फिर लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है. पिछले 1 सप्ताह में कोरोना संक्रमण में काफी कमी आई है. फिर भी प्रशासन पूरी सावधानी बरत रहा है, और जिले में जारी लॉकडाउन की मियाद को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर ने लॉकडाउन 6.0 का आदेश जारी किया है. उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में सभी दुकानों और कार्यलय को समय सीमा के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया है. कलेक्टर ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है.

सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें

बलौदाबाजार में लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है. इससे जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण दर को कम करने में मदद मिल रही है. यही कारण है कि जिले में एक बार फिर विशेष छूट के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है. जिले में शुरूआती लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी सेवा को छोड़कर किसी तरह की छूट नहीं दी गई थी. लेकिन अब थोड़ी छूट दी जा रही है. कलेक्टर के आदेश पर शहर की सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.

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कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा अनिवार्य

जिले में सभी दुकानों को कोविड गाइडलाइंस के तहत दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही निजी और शासकीय कार्यालय को भी आधे कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई गई है. पहले की तरह ही फल और सब्जी बेचने के लिए गली-मुहल्ले में जाकर सब्जी बेचने की अनुमति रहेगी. छूट के साथ ही कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा. इस दौरान सभी दुकानों में सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टनसिंग का पालन करना होगा. वहीं बेवजह भीड़ न लगाने की अपील की गई है. अगर किसी दुकान और कार्यालय में भीड़ देखी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की दुकानों को 30 दिन के लिए सील किया जाएगा. वहीं 40 दिन बाद ई-कॉमर्स कंपनियों को समान की डिलीवरी देने की छूट दी गई है.

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इन पर रहेगी टोटल पाबंदी

बलौदाबाजार के ऐसे सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा जहां से सक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा है. प्रशासन ने उन सभी दुकानों को खोलने पर पाबंदी लगा दी गई है. इस दौरान सभी साप्ताहिक बाजार, सुपर बाजार, मॉल, सिनेमा घर, ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, जिम जैसे तमाम जगहों पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही शराब दुकानें, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक कार्यक्रम, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के साथ-साथ पान दुकान और ठेलों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

सप्ताह में एक दिन रहेगा टोटल लॉकडाउन

जिला प्रशासन ने जिले में गुरुवार को टोटल लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है. इसके तहत सभी नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में एक दिन का सप्ताहिक बंद रहेगा. जिसके तहत बलौदाबाजार नगर पालिका शुक्रवार और नगर पालिका भाटापारा मंगलवार को बंद रहेगा. इसी प्रकार नगर पंचायत कसडोल शनिवार, नगर पंचायत लवन बुधवार, नगर पंचायत पलारी शनिवार, नगर पंचायत सिमगा बुधवार, नगर पंचायत बिलाईगढ़ रविवार, नगर पंचायत भटगांव रविवार और नगर पंचायत टुंड्रा में रविवार को सभी दुकानें बंद रहेगी.

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