बलौदाबाजार: बलौदाबाजार जिले में लॉकडाउन को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया है(lockdown extended in balodabazar). बलौदाबाजार में कोरोना संक्रमण दर में काफी कमी आई है, लेकिन उतनी भी कमी नहीं आई है, जिससे लॉकडाउन को खोला जा सके. इस कारण जिले में 13 जून सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर ने जिले में लॉकडाउन को 7वीं बार बढ़ाया है. हालांकि इस बार सभी दुकानों और कार्यलय को एक निर्धारित समय सीमा के साथ खोलने की अनुमति दी है. जिले की सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी.
कलेक्टर ने सभी संस्थान संचालकों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने और कराने के निर्देश भी दिए हैं. अगर किसी दुकान या प्रतिष्ठान में नियम उल्लंघन करने का केस सामने आता है तो उस दुकान या प्रतिष्ठान को 30 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा. जिले में गुरुवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. नगर पालिका और नगर पंचायत में अलग से साप्ताहिक लॉकडाउन का भी आदेश जारी किया गया है.
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें
बलौदा बाजार जिले में 11 अप्रैल से लॉकडाउन लागू है जो अब 13 जून तक रहेगा. नए आदेश में राहत के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है. जिले में पहले आदेश तक किसी भी दुकान और कार्यलय को खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी. सिर्फ मेडिकल, पेट्रोल पंप, फल और सब्जी जैसे अतिआवश्यक चीजों के लिए दुकानें खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब जब जिले में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 3 फीसदी हो चुकी है, जिले की सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम समेत सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. होटलों में रहने वाले लोगों के लिए डाइनिंग की सुविधा शुरू करने की अनुमति दी गई है.
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कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा अनिवार्य
सभी दुकानों को कोविड गाइडलाइंस के तहत दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. सभी निजी और शासकीय कार्यालय को आधे कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. जिले में पहले की तरह ही फल और सब्जी बेचने के लिए गली-मोहल्ले में जाने की अनुमति है. जिला प्रशासन ने छूट के साथ ही कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य किया है. जिसमें सभी दुकानों में सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और बेवजह भीड़ न करने के आदेश दिए गए हैं. अगर किसी दुकान या कार्यालय में भीड़ हुई और कोविड नियमों का उल्लंघन हुआ तो 30 दिनों के लिए दुकान या कार्यालय को सील कर दिया जाएगा.
इनपर रहेगी पूर्ण पाबंदी
उन सभी दुकानों या जगहों को खोलने या जाने पर प्रतिबंध लगाया है, जहां कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है. जैसे- मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सामाजिक कार्यक्रम, रैली, धरना, जुलूस पर पाबंदी है. जिले में सभी स्विमिंग पूल, सनेमा हाल और थिएटर पर प्रतिबंध लगाया है. सभी रेस्टोरेंट और होटल में बिठकर खाना खिलाने पर भी मनाही है. सभी रेस्टोरेंट, होटल या ढाबा को पार्सल या होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है.
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ई-कॉमर्स कंपनियों को मिली छूट
50 दिनों लंबे लॉकडाउन के बाद ई-कॉमर्स कंपनियों को समान की डिलीवरी देने की छूट दी गई है. इससे पहले जिले में सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को समान डिलीवरी करने पर प्रतिबंध था, क्योकि ई-कॉमर्स में सभी सामान दूसरे राज्य से आते हैं. जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन अब सभी कंपनियों को समान डिलीवरी की छूट दी गई है. जिला प्रशासन की मानें तो होम डिलीवरी से लोग एक दूसरे के संपर्क में कम आएंगे, जिससे कोरोना फैलने का खतरा नहीं होगा.
नगर पालिका और नगर पंचायत की सभी दुकानें एक दिन बंद रहेगी
जिला प्रशासन ने जिले में गुरुवार को टोटल लॉकडाउन रखने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही सभी नगर पालिका और नगर पंचायत में सप्ताहिक बंद करने को भी कहा है. इसमें बलौदा बाजार नगर पालिका शुक्रवार और नगर पालिका भाठापारा मंगलवार को बंद रहेगा. नगर पंचायत कसडोल शनिवार, नगर पंचायत लवन बुधवार, नगर पंचायत पलारी शनिवार, नगर पंचायत सिमगा बुधवार, नगर पंचायत बिलाईगढ़ रविवार, नगर पंचायत भटगांव रविवार और नगर पंचायत टुण्ड्रा रविवार को बंद रहेगी.