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Balodabazar: नाबालिग लड़की की कराई जा रही थी शादी, कलेक्टर ने रुकवाया बाल विवाह - कलेक्टर रजत बंसल

बलौदाबाजार में सुहेला थाना क्षेत्र के एक गांव नाबालिग लड़की की करायी जा रही थी. 1098 चाईल्ड लाइन पर सूचना मिलते ही कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर बलौदाबाजार के महिला बाल विकास की टीम ने गांव जा कर शादी रूकवाई है. साथ ही परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों से अवगत भी कराया है. Collector stopped child marriage in Balodabazar

Collector stopped child marriage in Balodabazar
कलेक्टर ने रुकवाया बाल विवाह
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Published : Apr 6, 2023, 11:06 PM IST

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा में नाबालिग लड़की का बाल विवाह करवाने का मामला सामने आया है. घटना सुहेला थाना क्षेत्र के एक गांव की है. इसकी सूचना मिलते ही बलौदाबाजार जिला प्रशासन हरकत में आया. बलौदाबाजार के महिला बाल विकास की टीम ने मौके पर जाकर बाल विवाह को रुकवाया है. समझाईश पर बालिका के माता पिता और गांव वालों ने सहमति दी और नाबालिक लड़की का बाल विवाह रोक दिया.

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने दी जानकारी: कार्यक्रम अधिकारी एलआर कच्छप ने बताया कि "जिले के सुहेला थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्ष की बालिका का बाल विवाह करवाया जा रहा था. 1098 चाईल्ड लाइन पर सूचना मिलने पर फौरन महिला एवं बाल विकास विभाग, चाईल्ड लाईन और सुहेला पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी. बालिका के बालिग होने संबंधित जन्मतिथि हेतु मार्कशीट देखी गई, जिससे बालिका के बालिग होने में 3 साल शेष होने की जानकारी मिली.

यह भी पढ़ें: illegal Murum transport: बलौदाबाजार नगर पालिका अध्यक्ष ने पार्षद पर लगया अवैध मुरुम पहिवहन का आरोप

परिजनों को दी समझाइश: बलौदाबाजार के महिला बाल विकास की टीम द्वारा परिजनों को समझाइश भी दी गई है. बालिका की आयु 18 साल पूरी होने पर ही विवाह किया जा सकता है. साथ ही परिजनों से घोषणा पत्र भी भरवाया गया है. टीम ने परिजनो को बताया कि बाल विवाह कराया जाना और करना, दोनों ही कानून अपराध है. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में उन्हें जानकारी दी गई. यह भी बताया गया कि बाल विवाह कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा में नाबालिग लड़की का बाल विवाह करवाने का मामला सामने आया है. घटना सुहेला थाना क्षेत्र के एक गांव की है. इसकी सूचना मिलते ही बलौदाबाजार जिला प्रशासन हरकत में आया. बलौदाबाजार के महिला बाल विकास की टीम ने मौके पर जाकर बाल विवाह को रुकवाया है. समझाईश पर बालिका के माता पिता और गांव वालों ने सहमति दी और नाबालिक लड़की का बाल विवाह रोक दिया.

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने दी जानकारी: कार्यक्रम अधिकारी एलआर कच्छप ने बताया कि "जिले के सुहेला थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्ष की बालिका का बाल विवाह करवाया जा रहा था. 1098 चाईल्ड लाइन पर सूचना मिलने पर फौरन महिला एवं बाल विकास विभाग, चाईल्ड लाईन और सुहेला पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी. बालिका के बालिग होने संबंधित जन्मतिथि हेतु मार्कशीट देखी गई, जिससे बालिका के बालिग होने में 3 साल शेष होने की जानकारी मिली.

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परिजनों को दी समझाइश: बलौदाबाजार के महिला बाल विकास की टीम द्वारा परिजनों को समझाइश भी दी गई है. बालिका की आयु 18 साल पूरी होने पर ही विवाह किया जा सकता है. साथ ही परिजनों से घोषणा पत्र भी भरवाया गया है. टीम ने परिजनो को बताया कि बाल विवाह कराया जाना और करना, दोनों ही कानून अपराध है. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में उन्हें जानकारी दी गई. यह भी बताया गया कि बाल विवाह कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

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