बलौदा बाजार: कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेय गोयल ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और प्रत्याशियों की बैठक ली है. इस दौरान उन्होंने सभी को आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करने का आग्रह किया है.
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि सोशल मीडिया भी मीडिया का एक हिस्सा है, उस पर भी वहीं नियम लागू होंगे जो परंपरागत मीडिया पर लागू होते हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में लगे वाहन, रैली और सभाओं की अनुमति रिटर्निंग अफसरों से लेना अनिवार्य है. कलेक्टर ने कहा कि सभी प्रत्याशियों के खाते नए बैंक में खुलवाए गये हैं. इस खाते के जरिये ही चुनावी लेन-देन का हिसाब रखें, उन्हें मतदान के पहले तक दो बार व्यय संपरीक्षक से हिसाब की जांच कराना होगा. एक महीने के भीतर पूरा हिसाब जमा कराना होगा. नगर पंचायत के पार्षद पद के लिए 50 हजार रुपये और नगर पालिका के लिए डेढ़ लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है.
सोशल मीडिया भी सामान्य मीडिया का हिस्सा है
कलेक्टर ने आगे कहा कि आचार संहिता नगरीय इलाकों में लगी है, ग्रामीण इलाकों में नहीं. राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर कमला शंकर तिवारी और सत्यप्रकाश पांडेय ने सभी प्रत्याशियों को चुनाव के लिए उपयोग में आने वाले सामानों की मानक दर सूची, निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप 11 और मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप 12 की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मुद्रण और प्रकाशन की जानकारी प्रारूप 127 क. में दिया जाना अनिवार्य होगा. उन्होंने आगे बताया कि सोशल मीडिया भी सामान्य मीडिया का एक हिस्सा है. उसपर वहीं नियम लागू होंगे जो मीडिया पर लागू होते हैं.
एमसीएमसी कमेटी गठित की गई
मास्टर ट्रेनरों ने बताया कि अपर कलेक्टर जोगेन्द्र नायक के नेतृत्व में एमसीएमसी कमेटी गठित की गई है. मीडिया और टीवी को जारी होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन इस समिति के जरिये किया जाना जरूरी होगा.
मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट का पालन करते हुए चुनाव लड़ें
वहीं सामान्य प्रेक्षक विश्वेश कुमार ने कहा कि सभी प्रत्याशी मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट का पालन करते हुए चुनाव लड़ें. अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भी अच्छी तरह से आचार संहिता के बारे में बतायें. आयोग से मिली पुस्तिका को अच्छी तरह से पढ़ लें. यदि कहीं कोई शंका है, तो प्रेक्षक अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से निवारण कर लें.