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बच्चों से करवा रहे थे काम, तीन संस्थानों पर होगी कड़ी कार्रवाई

कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देशन में छापेमारी के दौरान कृष्णा ढाबा, पापी पेट ढाबा और बजरंग क्लॉथ सेंटर में एक-एक बाल श्रमिक काम करते हुए मिले, जिसके बाद श्रम अधिनियम के तहत इन संस्थानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

कलेक्टर कार्तिकेय गोयल
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Published : Jun 14, 2019, 10:45 AM IST

Updated : Jun 14, 2019, 10:52 AM IST

बलौदाबाजार : जिले में बाल मजदूरी के मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. टीम की ओर से लगातार की गई छापेमारी के दौरान कृष्णा ढाबा, पापी पेट ढाबा और बजरंग क्लॉथ सेंटर में एक-एक बाल श्रमिक काम करते हुए मिले, जिसके बाद श्रम अधिनियम के तहत इन संस्थानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

तीन संस्थानों पर छापेमारी

दरअसल, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देशन में टीम गठित की गई है. जिसमें श्रम पुलिस, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग को शामिल किया गया है. टीम की ओर से शहर में बच्चों से काम कराने वाली 3 संस्थानो पर कार्रवाई करते हुए छापेमार कार्रवाई की गई.

श्रम विभाग के सहायक संचालक तेजस चंद्राकर ने बताया कि, 'टीम की ओर से आगामी कार्रवाई के लिए प्रकरण को बाल कल्याण समिति को भेजा गया है, जिसके तहत बालकों के पुनर्वास हेतु जरूरी कदम उठाए जाएंगे'.

वहीं सहायक संचालक ने बताया कि, 'जिले में 10 जून से 15 जून तक बाल श्रम निषेध सप्ताह आयोजित किया गया है. इस हफ्ते में संयुक्त टीम के जरिए कसडोल, भाटापारा, बलौदाबाजार के सभी स्थानों पर जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. वहीं बाल श्रम को रोकने के लिए सभी दुकानों और ढाबों में पम्पलेट लगाए जा रहे हैं.

पूर्व में भी संयुक्त टीम द्वारा भाटापारा में कार्रवाई की गई थी. इसके आलावा बलौदाबाजार में भी तीन संस्थानों पर कार्रवाई की गई है. वहीं आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही साथ ही ढाबों और दुकानों में काम कर रहे बच्चों पर उम्र संबंधी जांच के लिए बाल कल्याण समिति को निर्देशित किया गया है. यदि उनकी उम्र 14 साल से कम पाई जाती है, तो श्रम अधिनियम के तहत संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी.

बलौदाबाजार : जिले में बाल मजदूरी के मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. टीम की ओर से लगातार की गई छापेमारी के दौरान कृष्णा ढाबा, पापी पेट ढाबा और बजरंग क्लॉथ सेंटर में एक-एक बाल श्रमिक काम करते हुए मिले, जिसके बाद श्रम अधिनियम के तहत इन संस्थानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

तीन संस्थानों पर छापेमारी

दरअसल, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देशन में टीम गठित की गई है. जिसमें श्रम पुलिस, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग को शामिल किया गया है. टीम की ओर से शहर में बच्चों से काम कराने वाली 3 संस्थानो पर कार्रवाई करते हुए छापेमार कार्रवाई की गई.

श्रम विभाग के सहायक संचालक तेजस चंद्राकर ने बताया कि, 'टीम की ओर से आगामी कार्रवाई के लिए प्रकरण को बाल कल्याण समिति को भेजा गया है, जिसके तहत बालकों के पुनर्वास हेतु जरूरी कदम उठाए जाएंगे'.

वहीं सहायक संचालक ने बताया कि, 'जिले में 10 जून से 15 जून तक बाल श्रम निषेध सप्ताह आयोजित किया गया है. इस हफ्ते में संयुक्त टीम के जरिए कसडोल, भाटापारा, बलौदाबाजार के सभी स्थानों पर जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. वहीं बाल श्रम को रोकने के लिए सभी दुकानों और ढाबों में पम्पलेट लगाए जा रहे हैं.

पूर्व में भी संयुक्त टीम द्वारा भाटापारा में कार्रवाई की गई थी. इसके आलावा बलौदाबाजार में भी तीन संस्थानों पर कार्रवाई की गई है. वहीं आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही साथ ही ढाबों और दुकानों में काम कर रहे बच्चों पर उम्र संबंधी जांच के लिए बाल कल्याण समिति को निर्देशित किया गया है. यदि उनकी उम्र 14 साल से कम पाई जाती है, तो श्रम अधिनियम के तहत संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी.

Intro:बाल श्रम करवाने वाले 3 संस्थाओं के खिलाफ कारवाही.. जिले में बाल श्रम रोकने लगातार कार्रवाई की जा रही है इसी कड़ी में कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देशन में गठित श्रम पुलिस ,शिक्षा और महिला विकास विभाग की संयुक्त टीम ने शहर में संचालित होटल ढाबों और अन्य संस्थानों में छापामार कार्यवाही की है वहीं इस दौरान कृष्णा ढाबा ,पापी पेट ढाबा ,और बजरंग क्लॉथ सेंटर में जांच के दौरान एक-एक बाल श्रमिक कार्यरत पाए गए, श्रम विभाग के सहायक संचालक तेजस चंद्राकर ने बताया कि टीम द्वारा आगामी कार्यवाही के लिए प्रकरण को बाल कल्याण समिति में भेजा गया है जिसके बाद बालकों के पुनर्वास हेतु जरूरी कदम उठाए जाएंगे।।


Body:वहीं सहायक संचालक ने बताया जिले में बाल श्रम निषेध सप्ताह 10 जून से 15 जून तक आयोजित किया जा रहा है । इस सप्ताह संयुक्त टीम के माध्यम से 11 जून को कसडोल ,भाटापारा , बलौदा बाजार में सभी स्थानों में।जागरूकता के लिए बाल श्रम अधिनियम से संबंधित पामप्लेट दुकानों और ढाबो में लागए गए है।। पूर्व के भी संयुक्त टीम द्वारा भाटापारा में कार्यवाही की गई थी। आज मंगलवाल को बलौदा बाजार में तीन संस्थानो में कार्यवाही की गई है जिसमे बालक काम करते मिले है। जिनकी उम्र सम्बन्धी जांच के लिए बाल कल्याण समिति को निर्देशित किया गया है। बालको की उम्र 14 वर्ष से कम पाई जाती है तो श्रम अधिनियम के तहत संस्थानो पर कार्रवाई की जाएगी।


Conclusion:बाईट तेजस चंद्राकर । साहयक संचालक श्रम विभाग
Last Updated : Jun 14, 2019, 10:52 AM IST
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