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बलौदा बाजार: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले 10 साल की जेल

दुष्कर्म के आरोपी छन्नू साहू को न्यायालय के पास्को एक्ट के तहत 10 साल की कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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Published : May 17, 2019, 1:06 PM IST

Updated : May 17, 2019, 1:19 PM IST

बलौदा बाजार: जिले के भाटापारा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी छन्नू साहू को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल की कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

अलग- अलग जगह ले जाकर किया था दुष्कर्म
मामला थाना भाटापारा के संत माता कर्मा वार्ड का है, जहां 27 अक्टूबर 2017 को स्कूल से वापस घर जा रही नाबालिग को आरोपी ने उसके स्कूल के पास से किडनैप कर लिया और फिर अलग- अलग जगह ले जाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म को अंजाम दिया था. पीड़िता अपने नाना के साथ भाटापारा में रहती थी और यही से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी.

आरोपी को 10 साल की सजा
पीड़िता के नाना ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था. न्यायालय में आरोपी के खिलाफ धारा 363,366,376 भादवी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही थी. अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर कारावास और 1000 रुपए तक अर्थदंड से दंडित किया गया है. सभी सजाएं आरोपी को साथ-साथ भुगताए जाने का आदेश दिया है.

बलौदा बाजार: जिले के भाटापारा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी छन्नू साहू को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल की कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

अलग- अलग जगह ले जाकर किया था दुष्कर्म
मामला थाना भाटापारा के संत माता कर्मा वार्ड का है, जहां 27 अक्टूबर 2017 को स्कूल से वापस घर जा रही नाबालिग को आरोपी ने उसके स्कूल के पास से किडनैप कर लिया और फिर अलग- अलग जगह ले जाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म को अंजाम दिया था. पीड़िता अपने नाना के साथ भाटापारा में रहती थी और यही से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी.

आरोपी को 10 साल की सजा
पीड़िता के नाना ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था. न्यायालय में आरोपी के खिलाफ धारा 363,366,376 भादवी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही थी. अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर कारावास और 1000 रुपए तक अर्थदंड से दंडित किया गया है. सभी सजाएं आरोपी को साथ-साथ भुगताए जाने का आदेश दिया है.

Intro:भाटापारा - थाना भाटापारा शहर के अंतर्गत संत माता कर्मा वार्ड भाटापारा के एक नाबालिग लड़की को उसके संरक्षक की सहमति के बिना बहका कर अन्यत्र ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में आरोपी छन्नू साहू को विशेष न्यायाधीश पास्को भाटापारा सत्येंद्र कुमार साहू ने धारा 376 भादवि एवं पास्को एक्ट की धारा 06 में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं1000 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। मामला थाना भाटापारा शहर के संत माता कर्मा वार्ड का है जो 27 अक्टूबर 2017 को मयूर स्कूल के पास से आरोपी छन्नू साहू के द्वारा पीड़िता जिसकी आयु 18 वर्ष से कम थी को उसके संरक्षक की सहमति के बिना बहका कर ले जाकर विधि पूर्ण संरक्षकता से अपहरण किया और विभिन्न स्थानों पर पीड़िता को ले जाकर उसके साथ सहमति के विरुद्ध उसके साथ बार-बार बलात्कार किया । पीड़िता अपने नाना के साथ भाटापारा में रहती थी तथा यही पढ़ाई करती थी पीड़िता के नाना द्वारा दिनांक 27 अक्टुबर 2017 को थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई अपनी बेटी नातिन घर से स्कूल जाना कहकर निकली थी जो घर वापस नहीं आई मेरी नातिन नाबालिक है। जिसे आरोपी छन्नू साहू बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच कारवाही किया बाद में विवेचना के दौरान पीड़िता के मिलने पर पूछताछ करने पर अपने कथन में आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर शादी कर पत्नी बनाकर रखने का प्रलोभन देकर भगा कर ले जाना तथा शारीरिक संबंध बलात्कार करना बताइ, जिसके आधार पर संपूर्ण विवेचना पश्चात न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध धारा 363,366,376 भा द वि एवं धारा 4 , 06 पास्को एक्ट के तहत प्रकरण में सुनवाई प्रारंभ हुई उपरोक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेई ने समस्त साक्ष्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा तथा न्यायालय को इस बात से अवगत कराया कि पूर्व में भी न्यायालय द्वारा आरोपी को इस तरह के अपराध में दंडित किया जा चुका है । जो जमानत में रहते हुए इस अपराध को कार्य किया ऐसे अपराधी को कठोर दंड से दंडित किया जाए जिस पर विचार कर समस्त साक्ष्यों का सुक्ष्मता पूर्वक विवेचना कर न्यायालय ने पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम होना प्रमाणित पाया तथा आरोपियों द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसकी सहमति के बिना ले जाकर उसके साथ अनेक बार शारीरिक संबंध स्थापित करने का दोषी पाया तथा अभियोजन साक्ष्यों का साक्ष्य संदेह से परे प्रमाणित होना पाया संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन करने में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात माननीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश सत्यम कुमार साहू ने आरोपी छन्नू साहू को दोषी पाया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए 363 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000रुपये तक अर्थदंड तथा धारा 366 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये का अर्थदंड, धारा 376 (2)(ढ)/एन भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये आर्थिक दंड तथा धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अपराध में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया जाए। सभी सजाएं आरोपी को साथ साथ भुगताये जाने का आदेश प्रदान किया गया है ।
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Last Updated : May 17, 2019, 1:19 PM IST
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