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बालोद: नवरात्रि और दुर्गा पूजा को लेकर निर्देश जारी, कोरोना को लेकर कई आयोजनों पर प्रतिबंध

बालोद में नवरात्रि के पर्व के लिए कलेक्टर ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नवरात्र पर्व पर देवी मंदिरों में लगने वाली भीड़ और जिले के विभिन्न स्थानों में इस बार आयोजित होने वाले मेले आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए गए हैं.

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नवरात्रि पर कोरोना की मार
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Published : Oct 13, 2020, 11:36 PM IST

बालोद: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर नवरात्रि और दुर्गा पूजा पर असर पड़ा है. कलेक्टर ने नवरात्र के पर्व के अवसर पर देवी मूर्ति की स्थापना एवं विसर्जन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. नवरात्र पर्व पर देवी मंदिरों में लगने वाली भीड़ और जिले के विभिन्न स्थानों में इस बार आयोजित होने वाले मेले आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस दौरान किसी भी धार्मिक और अन्य स्थलों पर मेले का आयोजन पूरी तरह से बंद रहेगा.

प्रशासन के जारी आदेश के मुताबिक जिले के देवी मंदिरों के परिक्षेत्र में दर्शनार्थियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. मंदिर प्रांगण के अंदर ज्योति जलाने का कार्य मंदिर प्रबंधन पर छोड़ा गया है. श्रद्धालु ज्योति तो जलवा सकेंगे लेकिन ज्योति के दर्शन के लिए अन्य व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इस बार व्यापारियों को भी राहत नहीं मिल रही है. धार्मिक स्थलों के आसपास किसी भी प्रकार की दुकानें, ठेला आदि व्यवसाय संचालन की अनुमति नहीं होगी.

पढ़ें- इस साल मां महामाया के दर्शन की अनुमति नहीं, कलेक्टर और मंदिर ट्रस्ट ने लिया फैसला

नवरात्र पर्व के दौरान प्रसाद वितरण, भोज-भंडारा, जगराता और सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी. किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बजाने की भी अनुमति नहीं होगी. इस दौरान लोगों को घर में रहकर नवरात्र पर्व के दौरान पूजा-पाठ के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं समस्त दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा और निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो पूरी जिम्मेदारी मंदिर प्रबंधन समिति की होगी. उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अनुसार कार्रवाई होगी.

बालोद: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर नवरात्रि और दुर्गा पूजा पर असर पड़ा है. कलेक्टर ने नवरात्र के पर्व के अवसर पर देवी मूर्ति की स्थापना एवं विसर्जन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. नवरात्र पर्व पर देवी मंदिरों में लगने वाली भीड़ और जिले के विभिन्न स्थानों में इस बार आयोजित होने वाले मेले आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस दौरान किसी भी धार्मिक और अन्य स्थलों पर मेले का आयोजन पूरी तरह से बंद रहेगा.

प्रशासन के जारी आदेश के मुताबिक जिले के देवी मंदिरों के परिक्षेत्र में दर्शनार्थियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. मंदिर प्रांगण के अंदर ज्योति जलाने का कार्य मंदिर प्रबंधन पर छोड़ा गया है. श्रद्धालु ज्योति तो जलवा सकेंगे लेकिन ज्योति के दर्शन के लिए अन्य व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इस बार व्यापारियों को भी राहत नहीं मिल रही है. धार्मिक स्थलों के आसपास किसी भी प्रकार की दुकानें, ठेला आदि व्यवसाय संचालन की अनुमति नहीं होगी.

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नवरात्र पर्व के दौरान प्रसाद वितरण, भोज-भंडारा, जगराता और सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी. किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बजाने की भी अनुमति नहीं होगी. इस दौरान लोगों को घर में रहकर नवरात्र पर्व के दौरान पूजा-पाठ के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं समस्त दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा और निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो पूरी जिम्मेदारी मंदिर प्रबंधन समिति की होगी. उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अनुसार कार्रवाई होगी.

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