बिलासपुर: मीसाबंदी की विधवा के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने पति की मृत्यु के बाद शासन द्वारा रोकी गई आधे पेंशन का भुगतान करने का आदेश सरकार को दिया है.
मीसाबंदियों की मृत्यु के बाद पत्नी को मिलने वाली आधी पेंशन का भुगतान सरकार द्वारा रोक दिया गया. जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. मीसाबंदी मामले में ज्यादा तादाद में याचिकाएं होने की वजह से इनको लेकर जनहित याचिका भी दायर होने वाली है ताकि आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी मीसाबंदियों को हाईकोर्ट से दी जाने वाली राहत का फायदा मिल सके. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की एकल पीठ ने की.
15 हजार रुपए का पेंशन देने का फैसला
बता दें कि आपातकाल के समय के मीसाबंदियों को तत्कालीन सरकार ने 15 हजार रुपए का पेंशन देने का फैसला लिया था, जिसे मौजूदा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए रोक दिया गया था. इसे लेकर उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी. अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के इस फैसले से अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कही थी.