बालोद : जिले के दल्लीराजहरा भाजपा मंडल द्वारा सीएम भूपेश बघेल के पुतला दहन के बाद कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज करने का मामला गरमा गया है. दरअसल शुक्रवार को युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा बालोद पहुंचे. जहां उन्होंने थाना प्रभारी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से एक आवेदन दिए जाने पर थानेदार ने केस दर्ज कर लिया है. उन्होंने कहा कि मामले को लेकर कोई जांच नहीं किया गया है और न ही कुछ और यह कहां का लोकतंत्र है. आखिर कांग्रेस सरकार में लोकतंत्र कहां जा रही है, जो व्यक्ति वहां मौजूद ही नहीं था उसके नाम से भी केस दर्ज किया जा रहा है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं.
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि बालोद जिले में लोकतंत्र की हत्या हो रही है. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया था, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक आवेदन पर केस दर्ज कर दिया. भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला दहन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है. इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि उनके आवेदन पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हो.
'पुलिस अधीक्षक से है न्याय की उम्मीद'
भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस विषय पर अपनी बात रखी है. इसके साथ ही उन्होंने राजहरा थाने के थाना प्रभारी पर कठपुतली की तरह कार्य करने का आरोप लगाया है. विजय शर्मा ने कहा कि उन्हें पुलिस अधीक्षक से न्याय की उम्मीद है और अगर न्याय नहीं मिला तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.
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बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया था, जिसे लेकर 8 जुलाई को दल्लीराजहरा कांग्रेस कमेटी ने दल्लीराजहरा मंडल के 15 बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करा दी थी. इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस पर दुर्भावनावस FIR करने का आरोप लगाया था. कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुतला दहन कार्यक्रम में जो मौजूद नहीं थे उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है जो सही नहीं है.
सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को लेकर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी थी कि जो व्यक्ति अपनी मां के इलाज के लिए शहर से बाहर था उसके खिलाफ भी FIR की गई थी. नियम का हवाला देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता FIR दर्ज करा सकते हैं. जबकि 21 जून को महाराष्ट्र मंडल भवन में नगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई थी, जिसमें 200 से लेकर 300 कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे. उस समय पूरे शहर में 144 धारा लागू थी, कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का खुला उल्लंघन किया था. इसी प्रकार 25 जून को केंद्र सरकार के विरोध में शव यात्रा निकालकर पीएम का पुतला दहन किया गया था, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.