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अनलॉक बालोद: इस बार छूट में बढ़ोत्तरी देखिए किन चीजों में मिली रियायत, तो किस पर कड़ाई

बालोद जिले को अनलॉक करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है. आगामी 1 अक्टूबर से जिले को अनलॉक किया जा रहा है. इसका आदेश कलेक्टर ने जारी किया है.

Balod in Chhattisgarh
बालोद
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Published : Sep 29, 2020, 3:40 PM IST

बालोद: अगामी 1 अक्टूबर से जिले को अनलॉक किया जा रहा है. इस दौरान कई सारी चीजों में प्रशासन ने रियायत दी है. साथ ही कई नियमों को अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा. कलेक्टर ने आदेशों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन की कई धाराओं के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

Balod District Administration
1 अक्टबूर से जिला हो रहा अनलॉक

नए आदेशों में सभी शासकीय कार्यालय निर्धारित समय अवधि में संचालित होंगे. व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. हालांकि दुकानों को 8 बजे के बाद संचालित नहीं किया जा सकेगा. पेट्रोल पंप और मेडिकल की दुकानें भी निर्धारित समय में ही खुलेंगी. रेस्टोरेंट-होटल संचालन होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक होगी. पहले की तरह सिनेमा-हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थिएटर-मॉल आदि चीजों को बंद रखा गया है. शैक्षणिक संस्थान स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान भी पूर्णता बंद रहेंगे और यदि कोई संक्रमित मरीज पाया जाता है तो उस स्थिति में कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.

शासकीय कार्यालयों में निमयों का पालन करने अनिवार्य

कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए. मास्क का उपयोग और समय-समय पर सैनिटाइज करने के लिए आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए. वहीं किसी कार्यालय में इन निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिए जवाबदार माना जाएगा. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसके अलावा वेतन कटौती की भी कार्रवाई की जा सकती है. कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो दिशा-निर्देश जारी किया गया है. उनका पालन नहीं किए जाने की स्थिति में महामारी रोग अधिनियम के तहत जुर्माना की कार्रवाई की जा सकती है.

पढ़ें- जहां चाह वहां राह: कॉन्फ्रेंस कॉल से आसान हुई पढ़ाई, बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन भी पढ़ रहे बच्चे

भरना पड़ सकता है ये जुर्माना

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपये जुर्माना का प्रवधान रखा गया है. साथ ही होम क्वॉरेंटाइन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1000 रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है. सार्वजनिक स्थलों में थूकते हुए पाए जाने पर 100 रुपये जुर्माना और व्यवसायिक संस्थानों में दुकानदार की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग-फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने पर 200 रुपये जुर्माना का प्रावधान रखा गया है.

ये भी पढ़ें- बालोद में टोटल लॉकडाउन, मंदिर से मंदिरालय तक सब बंद

30 सितबंर तक है टोटल लॉकडाउन

बता दें, बीते 23 सितंबर शाम 6 बजे से 30 सितंबर रात 12 बजे तक बालोद जिले में टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया गया था. इस दौरान पेट्रोल पंप और बैंक को खोलने के लिए समय निर्धारित किया गया है. इसके अलावा शहर में 30 सितंबर तक मौैजूदा स्थिति में सबकुछ बंद है.

बालोद: अगामी 1 अक्टूबर से जिले को अनलॉक किया जा रहा है. इस दौरान कई सारी चीजों में प्रशासन ने रियायत दी है. साथ ही कई नियमों को अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा. कलेक्टर ने आदेशों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन की कई धाराओं के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

Balod District Administration
1 अक्टबूर से जिला हो रहा अनलॉक

नए आदेशों में सभी शासकीय कार्यालय निर्धारित समय अवधि में संचालित होंगे. व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. हालांकि दुकानों को 8 बजे के बाद संचालित नहीं किया जा सकेगा. पेट्रोल पंप और मेडिकल की दुकानें भी निर्धारित समय में ही खुलेंगी. रेस्टोरेंट-होटल संचालन होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक होगी. पहले की तरह सिनेमा-हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थिएटर-मॉल आदि चीजों को बंद रखा गया है. शैक्षणिक संस्थान स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान भी पूर्णता बंद रहेंगे और यदि कोई संक्रमित मरीज पाया जाता है तो उस स्थिति में कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.

शासकीय कार्यालयों में निमयों का पालन करने अनिवार्य

कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए. मास्क का उपयोग और समय-समय पर सैनिटाइज करने के लिए आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए. वहीं किसी कार्यालय में इन निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिए जवाबदार माना जाएगा. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसके अलावा वेतन कटौती की भी कार्रवाई की जा सकती है. कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो दिशा-निर्देश जारी किया गया है. उनका पालन नहीं किए जाने की स्थिति में महामारी रोग अधिनियम के तहत जुर्माना की कार्रवाई की जा सकती है.

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भरना पड़ सकता है ये जुर्माना

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपये जुर्माना का प्रवधान रखा गया है. साथ ही होम क्वॉरेंटाइन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1000 रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है. सार्वजनिक स्थलों में थूकते हुए पाए जाने पर 100 रुपये जुर्माना और व्यवसायिक संस्थानों में दुकानदार की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग-फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने पर 200 रुपये जुर्माना का प्रावधान रखा गया है.

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30 सितबंर तक है टोटल लॉकडाउन

बता दें, बीते 23 सितंबर शाम 6 बजे से 30 सितंबर रात 12 बजे तक बालोद जिले में टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया गया था. इस दौरान पेट्रोल पंप और बैंक को खोलने के लिए समय निर्धारित किया गया है. इसके अलावा शहर में 30 सितंबर तक मौैजूदा स्थिति में सबकुछ बंद है.

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