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बालोद: प्रशासन ने लॉकडाउन में दी ढील, अब खुल सकेंगी यें दुकानें

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Published : Apr 21, 2020, 9:09 PM IST

बालोद कलेक्टर रानू साहू ने प्रेसवार्ता कर राज्य शासन की ओर से जिन व्यवसायों को छूट दी है, उसके बारे में जानकारी दी. साथ ही उन्होंने इस दौरान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है.

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प्रशासन ने लॉकडाउन में दी ढील

बालोदः कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन है. छत्तीसगढ़ में कोविड 19 पर नियंत्रण को देखते हुए राज्य सरकार ने थोड़ी ढील दी है. बालोद में भी बुधवार को इन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. जिसे लेकर कलेक्टर रानू साहू ने प्रेसवार्ता की. उन्होंने प्रेसवार्ता में छूट मिलने वाले व्यवसायों के बारे में बताया.

बता दें कि सेवाओं के संचालन का निर्धारित समय 2 बजे से 4 बजे तक कर दिया गया है, साथ ही उन्होंने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील भी की है. प्रेसवार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने भी आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए लोगों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है.

बालोद कलेक्टर ने की प्रेसवार्ता

जिला प्रशासन ने इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, एसी मैकेनिक, बढ़ई और ग्रामीण क्षेत्रों के सीएससी चॉइस सेंटर को छूट दी है. इसके साथ ही बोर खनन के काम, कुरियर सेवाएं, ट्रक रिपेयरिंग केंद्र को खोलने का आदेश दिया है.

गैर जरूरी दुकानों पर प्रतिबंध

कलेक्टर ने बताया कि ढाबा खोलने का आदेश दिया जाएगा, लेकिन शर्तों का पालन करना जरूरी होगा. इसके साथ ही सीमेंट निर्माण, सरिया वगैरह के परिवहन की भी अनुमति होगी. उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों को सशर्त खोलने की अनुमति दी जा सकती है. वहीं कपड़ा दुकान, ज्वेलरी शॉप, प्रिंटिंग प्रेस, पान दुकान, रेस्टॉरेंट, चौपाटी, टेंट हाउस, सैलून, ब्यूटी पार्लर गैर जरूरी दुकानों को खोलना प्रतिबंधित है, जो 3 मई तक लागू रहेगा.

बालोदः कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन है. छत्तीसगढ़ में कोविड 19 पर नियंत्रण को देखते हुए राज्य सरकार ने थोड़ी ढील दी है. बालोद में भी बुधवार को इन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. जिसे लेकर कलेक्टर रानू साहू ने प्रेसवार्ता की. उन्होंने प्रेसवार्ता में छूट मिलने वाले व्यवसायों के बारे में बताया.

बता दें कि सेवाओं के संचालन का निर्धारित समय 2 बजे से 4 बजे तक कर दिया गया है, साथ ही उन्होंने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील भी की है. प्रेसवार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने भी आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए लोगों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है.

बालोद कलेक्टर ने की प्रेसवार्ता

जिला प्रशासन ने इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, एसी मैकेनिक, बढ़ई और ग्रामीण क्षेत्रों के सीएससी चॉइस सेंटर को छूट दी है. इसके साथ ही बोर खनन के काम, कुरियर सेवाएं, ट्रक रिपेयरिंग केंद्र को खोलने का आदेश दिया है.

गैर जरूरी दुकानों पर प्रतिबंध

कलेक्टर ने बताया कि ढाबा खोलने का आदेश दिया जाएगा, लेकिन शर्तों का पालन करना जरूरी होगा. इसके साथ ही सीमेंट निर्माण, सरिया वगैरह के परिवहन की भी अनुमति होगी. उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों को सशर्त खोलने की अनुमति दी जा सकती है. वहीं कपड़ा दुकान, ज्वेलरी शॉप, प्रिंटिंग प्रेस, पान दुकान, रेस्टॉरेंट, चौपाटी, टेंट हाउस, सैलून, ब्यूटी पार्लर गैर जरूरी दुकानों को खोलना प्रतिबंधित है, जो 3 मई तक लागू रहेगा.

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