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सरगुजा में रिश्वत मांगने की आरोपी महिला पटवारी निलंबित, फौती नामांतरण-राजस्व रिकार्ड सुधारने मांगी थी मोटी रकम

सरगुजा में रिश्वत मांगने की आरोपी रही महिला पटवारी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है. कलेक्टर को सोशल मीडिया के माध्यम से महिला पटवारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने की जानकारी मिली थी. फौती नामांतरण के लिए पटवारी ने मोटी रकम मांगी थी. सरगुजा में रिश्वत मांगने की आरोपी महिला पटवारी को कलेक्टर ने किया निलंबित

Surguja Collectorate
सरगुजा कलेक्ट्रेट
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Published : Sep 22, 2021, 12:43 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

सरगुजा : फौती नामांतरण (fast transfer) करने तथा बी 1 में नाम सुधार कर राजस्व रिकार्ड (revenue record) दुरुस्त करने के बदले ग्रामीणों से मोटी रकम मांगने वाली महिला पटवारी निलंबित (female patwari suspended) हो गई हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से मामले की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है. हालांकि पटवारियों द्वारा पैसे लेकर काम करने की बात कोई नई नहीं है, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती है. इस मामले में कलेक्टर बेहद एक्टिव नजर आये और तत्काल संज्ञान लेकर पटवारी को निलंबित कर दिया है.


जारी निलंबन आदेश के अनुसार लुण्ड्रा तहसील के ग्राम ससौली हल्का नम्बर 28 की पटवारी पूनम टोप्पो द्वारा ग्रामीणों से फौती नामांतरण तथा बी 1 में नाम सुधरवाने के एवज में मोटी रकम की मांग की जा रही थी. कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सोशल मीडिया के मध्यम से मामले पर संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 के नियम 3 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार उक्त पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. निलंबन अवधि में पटवारी पूनम टोप्पो का मुख्यालय तहसील कार्यालय लुण्ड्रा रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.

सरगुजा : फौती नामांतरण (fast transfer) करने तथा बी 1 में नाम सुधार कर राजस्व रिकार्ड (revenue record) दुरुस्त करने के बदले ग्रामीणों से मोटी रकम मांगने वाली महिला पटवारी निलंबित (female patwari suspended) हो गई हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से मामले की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है. हालांकि पटवारियों द्वारा पैसे लेकर काम करने की बात कोई नई नहीं है, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती है. इस मामले में कलेक्टर बेहद एक्टिव नजर आये और तत्काल संज्ञान लेकर पटवारी को निलंबित कर दिया है.


जारी निलंबन आदेश के अनुसार लुण्ड्रा तहसील के ग्राम ससौली हल्का नम्बर 28 की पटवारी पूनम टोप्पो द्वारा ग्रामीणों से फौती नामांतरण तथा बी 1 में नाम सुधरवाने के एवज में मोटी रकम की मांग की जा रही थी. कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सोशल मीडिया के मध्यम से मामले पर संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 के नियम 3 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार उक्त पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. निलंबन अवधि में पटवारी पूनम टोप्पो का मुख्यालय तहसील कार्यालय लुण्ड्रा रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST
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