सिंहदेव ने कहा है कि, 'कोल बैरिंग एक्ट जो किसी की भी जमीन को लेने की ताकत देता है, उसी का उपयोग किया जा रहा है'. उन्होंने कहा कि 'ये पेशा कानून में नियम है, इसे यहां की सरकार ने नही बनाए थे और नियम नहीं बनने के कारण पेशा कानून यहां लागू नही होता है'. टीएस ने आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद पेशा कानून का नियम बनाने की कवायद करने का दावा किया है.
दोषियों पर होगी कार्रवाई: सिंहदेव
एस डी एम की ओर से ग्रामीणों का आवेदन ना लेने पर उसे अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि 'शिष्टाचार के तहत उनको ग्रामीणों से मिलना चाहिए'. इस दौरान ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव बनाने के आरोप के जांच की बात भी उन्होंने कही. सिंहदेव ने कहा कि, 'जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके साथ वही होगा जो दोषियों के साथ होना चाहिए'.