सरगुजा : शिक्षा विभाग के पदोन्नत शिक्षकों ने प्रमोशन मिलने वाली संस्था में संशोधन और कार्यभार ग्रहण किए जाने को लेकर समय बढ़ाने की मांग की थी. इसके संबंध में आए आवेदनों की जांच परख के बाद शिक्षा विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया है. आवेदन पत्रों को अमान्य करते हुए उन्हें पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के लिए शिक्षकों और प्रधानपाठकों को 17 जून 2023 तक की अनुमति दी गई है. इस डेट तक ज्वाइन न करने वालों का प्रमोशन खुद ही निरस्त मान लिया जाएगा. साथ ही ऐसे लोगों के प्रमोशन पर भविष्य में विचार भी नहीं किया जाएगा.
दोबारा नहीं मिलेगा प्रमोशन : सभी शिक्षक या प्रधान पाठक पदोन्नति के बाद पदांकित शालाओं या संशोधित शालाओं में 17 जून 2023 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया है. इसके बाद कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों की पदोन्नति आदेश खुद ही निरस्त मानी जाएगी. इसके बाद भविष्य में होने वाली पदोन्नति में ऐसे लोगों के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा. इन पदों को रिक्त मानते हुए अगली पदोन्नति की कार्रवाई की जाएगी.
फैसले से मचेगा बवाल : हालांकि ये मामला बड़ा बवाल मचायेगा क्योंकि जिस तरह संसोधन किए गए हैं. उससे शिक्षा संगठन नाराज हैं. काउंसिलिंग के जरिए जब पदांकित किया जा रहा था, उस दौरान शिक्षा विभाग ने स्कूलों की रिक्तियों को सिर्फ जिले से बाहर और दूरस्थ क्षेत्रों में दिखाया था. जबकि उसके बाद जिले और विकासखंड में सैकड़ों स्कूलों में पद रिक्त होने की जानकारी सामने आई.