सरगुजा: अंबिकापुर शहर के होटलों में अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर मे लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है. मिलावटी मिठाई की बिक्री आम बात हो चुकी है. लोग विश्वास कर इस मिठाई का सेवन करते हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं. अमानक खोवा की मिठाई बनाये जाने का खुलासा प्रशासन की जांच में हुआ है. कलेक्टर के निर्देश पर शहर की दुकानों से मिठाई के सैम्पल लिए गये हैं. प्रारंभिक जांच में संदेह के आधार पर विभाग ने सैंपल रायपुर भेज दिए हैं. जहां जांच के बाद मिठाई अमानक पाई गई है.
मिठाइयों के नमूने नहीं उतरे जांच में
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से शहर के दो होटलों से लिए गए मिठाइयों के नमूने जांच में खरे नहीं उतरे हैं. अब मिठाई दुकानों को अंतिम अपील के लिए फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा और अगर मिष्ठान दुकान संचालकों की ओर से अपील फॉर्म नहीं भरी जाती है तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर
शहर और सरगुजा भर में संचालित होटलों में खोवा मावा के नाम पर निम्न स्तर की मिठाइयों की बिक्री की जाती है. गुणवत्ता से समझौता कर की जा रही इन मिठाइयों की बिक्री से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है. अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से लिए गए नमूना जांच में शहर के दो मिठाई दुकानों के खाद्य सामग्री मानक पर खरे नहीं उतरे. राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर के द्वारा दोनों संस्थानों के खाद्य पदार्थों के नमूना जांच में अमानक स्तर का पाया गया है.
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कलेक्टर के निर्देश के बाद सैंपलिग
एसडीएम प्रदीप साहू (SDM Pradeep Sahu) ने बताया कि कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार खाद्य सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठानों से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लगातार नमूना जांच की कार्रवाई की जा रही है. 28 दिसम्बर को गांधीनगर स्थित मेसर्स आयुषी स्वीट्स के खोवा बर्फी तथा 29 दिसंबर को प्रतीक्षा बस स्टैंड स्थित शिवम डेली नीड्स से बर्फी का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रशांत कुमार तिवारी ने लिया है.
जांच में अवमानक पाए गए सैंपल
राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर (State Food Testing Laboratory Raipur) को नमूना जांच के लिए भेजा गया था और जांच में दोनों के सैंपल अवमानक पाए गए है. केंद्रीय प्रयोगशाला से अंतिम जांच के लिए अपील फार्म संबंधित नोटिस संस्थानों को जारी किया गया है. प्रतिष्ठानों की ओर से अपील फॉर्म नहीं भरने की स्थिति में वर्तमान जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाएगा. अपील फार्म जमा करने की स्थिति में केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.