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अंबिकापुर: 6 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन, किराना दुकानों में बिकेंगी राखियां

अंबिकापुर में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है. लॉकडाउन में रक्षाबंधन जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने किराना की दुकानों में भी राखियों की बिक्री करने के निर्देश दिए हैं.

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Published : Jul 29, 2020, 12:00 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

collector ordered groceries shop
अंबिकापुर लॉकडाउन

अंबिकापुर: कोरोना संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी गई है. 29 जुलाई की रात को खत्म होने वाला लॉकडाउन अब 6 अगस्त तक रहेगा. राज्य शासन के फैसले के बाद कलेक्टर संजीव झा ने लॉकडाउन में रक्षाबंधन जैसे प्रमुख त्योहार को देखते हुए राखियों की बिक्री किराना की दुकानों के जरिए ही करने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राखियों के लिए अलग से कोई दुकान नहीं लगाई जाएगी. इसके साथ ही प्रशासन ने नियमों में फिलहाल अलग से कोई रियायत नहीं दी है.

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अंबिकापुर दुकानें बंद


कोरोना संक्रमण के केस में लगातार इजाफा हो रहा है. सरगुजा जिले में 208 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है. संक्रमण के खतरे को देखते हुए कलेक्टर संजीव झा ने 22 जुलाई की रात 12 बजे से 29 जुलाई की रात 12 बजे तक लिए टोटल लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया था. शहर की सीमाएं सील की जा चुकी हैं. इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इस बार लॉकडाउन को काफी सख्त रखा गया है और प्रसाशन भी नियमित रूप से लोगों पर कार्रवाई कर रहा है.


पढ़ें- रायपुर में 29 जुलाई से इन जगहों पर होगा फ्री कोरोना टेस्ट, लक्षण होने पर जरूर कराएं जांच

दो दिन किराना दुकानों को राहत
लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ाने के साथ ही कलेक्टर ने त्योहारों को देखते हुए किराना दुकानों को थोड़ी छूट जरूर दी है. मास्क लगाए बिना घर से बाहर जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. 29 और 30 जुलाई की सुबह 6 से 10 बजे तक ही भंडारण, वितरण और परिवहन की अनुमति होगी.

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अंबिकापुर लॉकडाउन

इन समय मिली छूट

लॉकडाउन की अवधि में घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 बजे से साढ़ 9:30 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. पेट्रोल, डीजल पंप और एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन और भंडारण की गतिविधियां सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेंगी. पशु चारा, पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा और चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति को प्रतिबंध में छूट रहेगी. खाद्य, मिठाई एवं मिष्ठान्न पदार्थ, दवा और चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्त को छूट दी गई है. इसके साथ ही पेट्स शॉप और एक्यूरियम को सुबह 9 बजे से साढ़े 9 बजे तक और शाम 5 बजे से साढ़े 5 बजे तक प्रतिबंध से छूट दी गई है. जबकि बैंकों का संचालन दोपहर 3 बजे तक रहेगा.

अंबिकापुर: कोरोना संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी गई है. 29 जुलाई की रात को खत्म होने वाला लॉकडाउन अब 6 अगस्त तक रहेगा. राज्य शासन के फैसले के बाद कलेक्टर संजीव झा ने लॉकडाउन में रक्षाबंधन जैसे प्रमुख त्योहार को देखते हुए राखियों की बिक्री किराना की दुकानों के जरिए ही करने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राखियों के लिए अलग से कोई दुकान नहीं लगाई जाएगी. इसके साथ ही प्रशासन ने नियमों में फिलहाल अलग से कोई रियायत नहीं दी है.

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अंबिकापुर दुकानें बंद


कोरोना संक्रमण के केस में लगातार इजाफा हो रहा है. सरगुजा जिले में 208 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है. संक्रमण के खतरे को देखते हुए कलेक्टर संजीव झा ने 22 जुलाई की रात 12 बजे से 29 जुलाई की रात 12 बजे तक लिए टोटल लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया था. शहर की सीमाएं सील की जा चुकी हैं. इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इस बार लॉकडाउन को काफी सख्त रखा गया है और प्रसाशन भी नियमित रूप से लोगों पर कार्रवाई कर रहा है.


पढ़ें- रायपुर में 29 जुलाई से इन जगहों पर होगा फ्री कोरोना टेस्ट, लक्षण होने पर जरूर कराएं जांच

दो दिन किराना दुकानों को राहत
लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ाने के साथ ही कलेक्टर ने त्योहारों को देखते हुए किराना दुकानों को थोड़ी छूट जरूर दी है. मास्क लगाए बिना घर से बाहर जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. 29 और 30 जुलाई की सुबह 6 से 10 बजे तक ही भंडारण, वितरण और परिवहन की अनुमति होगी.

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अंबिकापुर लॉकडाउन

इन समय मिली छूट

लॉकडाउन की अवधि में घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 बजे से साढ़ 9:30 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. पेट्रोल, डीजल पंप और एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन और भंडारण की गतिविधियां सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेंगी. पशु चारा, पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा और चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति को प्रतिबंध में छूट रहेगी. खाद्य, मिठाई एवं मिष्ठान्न पदार्थ, दवा और चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्त को छूट दी गई है. इसके साथ ही पेट्स शॉप और एक्यूरियम को सुबह 9 बजे से साढ़े 9 बजे तक और शाम 5 बजे से साढ़े 5 बजे तक प्रतिबंध से छूट दी गई है. जबकि बैंकों का संचालन दोपहर 3 बजे तक रहेगा.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST
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