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सरगुजा: चौपाटी और ठेले गुमटियों को इन नियमों के साथ खोलने की इजाजत - Permission to open market with rules at sarguja

सरगुजा प्रशासन ने कुछ शर्तों और नियमों के साथ कोरोना काल के दौरान बंद सभी गुमटियों और चौपाटी को खोलने की इजाजत दे दी है.

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चौपाटी और ठेले गुमटियों को खोलने की इजाजत
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Published : Jun 11, 2020, 4:01 AM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

अंबिकापुर: अनलॉक डाउन के तहत धिरे-धिरे सभी को राहत दी जा रही है. लगातार 2 महीनों से बंद चल रहे चौपाटी और छोटे ठेले गुमटियों को खोलने की इजाजत दे दी गई है. प्रशासन ने कुछ शर्तों और नियमों के साथ कोरोना काल के दौरान बंद सभी गुमटियों और चौपाटी को खोलने की इजाजत दे दी है. आदेश के बाद से अब प्रशासन की निर्धारित जगहों पर सभी दुकानें पूरे हफ्ते में 6 दिन खुल सकेंगे. इसके अलावा मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी. इसे लेकर समय का निर्धारण भी किया गया है. समय सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे रखा गया है.

प्रशासन ने निर्देशों के कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है. फिलहाल जिन दुकानों को खोलने के लिए इजाजत दिया गया हैं, वहां पार्सल और टेकअवे की सुविधा होगी. दुकान पर खड़े होकर खाने की इजाजत नहीं होगी. इसकी जिम्मेदारी दुकान संचालक की होगी. इसके अलावा इन नियमों के पालन भी करने होंगे.

  • गुमटियों में सिर्फ पार्सल-टेकअवे की सुविधा
  • दुकान में किसी व्यक्ति को सामग्री खिला नहीं सकते
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा
  • अस्थाई दुकानों के पास मुंह धोना, थूकना, गन्दगी फैलाना प्रतिबंधित
  • मास्क लगाने और हैंड सैनिटाइजर अनिवार्य होगा
  • धारा 144 के नियमों के पालन करने होंगे
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    गुमटियों को इन नियमों के साथ खोलने की इजाजत

बता दें ननि आयुक्त और इंसीडेंट कमांडर हरेश मंडावी ने गुमटियों के संचालन के लिए बंगाली चौक, महाराणा प्रताप चौक के , खरसिया चौक, पुराना बस स्टैंड, कॉलेज ग्राउंड, बिलासपुर चौक, मनेंद्रगढ़ रोड में मारुति शोरूम के सामने के स्थल का चयन किया है. इन स्थानों को छोड़कर कही भी गुमटी लगाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. दो ठेलों के बीच कम से कम 20-20 फीट की दूरी अनिवार्य की गई है.

अंबिकापुर: अनलॉक डाउन के तहत धिरे-धिरे सभी को राहत दी जा रही है. लगातार 2 महीनों से बंद चल रहे चौपाटी और छोटे ठेले गुमटियों को खोलने की इजाजत दे दी गई है. प्रशासन ने कुछ शर्तों और नियमों के साथ कोरोना काल के दौरान बंद सभी गुमटियों और चौपाटी को खोलने की इजाजत दे दी है. आदेश के बाद से अब प्रशासन की निर्धारित जगहों पर सभी दुकानें पूरे हफ्ते में 6 दिन खुल सकेंगे. इसके अलावा मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी. इसे लेकर समय का निर्धारण भी किया गया है. समय सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे रखा गया है.

प्रशासन ने निर्देशों के कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है. फिलहाल जिन दुकानों को खोलने के लिए इजाजत दिया गया हैं, वहां पार्सल और टेकअवे की सुविधा होगी. दुकान पर खड़े होकर खाने की इजाजत नहीं होगी. इसकी जिम्मेदारी दुकान संचालक की होगी. इसके अलावा इन नियमों के पालन भी करने होंगे.

  • गुमटियों में सिर्फ पार्सल-टेकअवे की सुविधा
  • दुकान में किसी व्यक्ति को सामग्री खिला नहीं सकते
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा
  • अस्थाई दुकानों के पास मुंह धोना, थूकना, गन्दगी फैलाना प्रतिबंधित
  • मास्क लगाने और हैंड सैनिटाइजर अनिवार्य होगा
  • धारा 144 के नियमों के पालन करने होंगे
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    गुमटियों को इन नियमों के साथ खोलने की इजाजत

बता दें ननि आयुक्त और इंसीडेंट कमांडर हरेश मंडावी ने गुमटियों के संचालन के लिए बंगाली चौक, महाराणा प्रताप चौक के , खरसिया चौक, पुराना बस स्टैंड, कॉलेज ग्राउंड, बिलासपुर चौक, मनेंद्रगढ़ रोड में मारुति शोरूम के सामने के स्थल का चयन किया है. इन स्थानों को छोड़कर कही भी गुमटी लगाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. दो ठेलों के बीच कम से कम 20-20 फीट की दूरी अनिवार्य की गई है.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST
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