ETV Bharat / state

रतनजोत फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज - हाईकोर्ट पहुंचा रतनजोत फर्जीवाड़ा

रतनजोत फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार अधिकारियों की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा ने खारिज कर दी है. जिसके बाद अब आरोपी हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाने की तैयारी में है.

Bail plea of officers arrested in Ratanjot forgery dismissed in sarguja
जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा ने खारिज की अरोपियों की जमानत याचिका
author img

By

Published : Mar 14, 2020, 7:59 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:00 AM IST

सरगुजा: रतनजोत फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार अधिकारियों की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा ने खारिज कर दी है. यह जमानत याचिका सोमनाथ भगत के अधिकवक्ता डीके सोनी की आपत्ति के के बाद खारिज की गई है. सोमनाथ भगत के वकील डीके सोनी ने न्यायालय में अपील की थी कि 'अगर इन आरोपियों को जमानत मिल जाएगी तो ये इससे जुड़े साक्ष्य मिटाने और गवाहों को प्रभावित करने जैसे काम कर सकते हैं'.

जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा ने खारिज की अरोपियों की जमानत याचिका

ये है पूरा मामला
छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के ओएसडी रहे आरके कश्यप सहित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मामले में तीनों आरोपी पिछले 12 सालों से फरार थे. इन्हें सरगुजा की लुण्ड्रा पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया था. जबकी मामले का एक और आरोपी राकेश रमन सिंह अब भी फरार है.

लुंड्रा पुलिस ने साल 2009 में कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 409, 67, 68 के तहत अपराध दर्ज किया था. तीनों आरोपियों पर फर्जी मस्टररोल के आधार पर मजदूरी भुगतान करने का आरोप है. सभी पर 1 करोड़ 12 लाख 78 हजार 340 रुपये का गबन का आरोप है.

पढ़ें- सरगुजा: रतनजोत फर्जीवाड़े में 2 अधिकारी गिरफ्तार

हाईकोर्ट में भी लगाएंगे आपत्ति
रतनजोत लगाने के काम में फर्जीवाड़ा को लेकर अधिवक्ता अमरनाथ पांडे ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था. परिवाद पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया था. इसके बाद लुंड्रा पुलिस ने अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था और अब 2 अधिकारी पुलिस गिरफ्त में है. सरगुजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद अब आरोपी हाईकोर्ट से जमानत की याचिका लगाने की तैयारी में हैं, लेकिन सोमनाथ भगत के अधिवक्ता का कहना है की 'इनकी जमानत याचिका के खिलाफ वो हाईकोर्ट में भी आपत्ति लगाएंगे'.

सरगुजा: रतनजोत फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार अधिकारियों की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा ने खारिज कर दी है. यह जमानत याचिका सोमनाथ भगत के अधिकवक्ता डीके सोनी की आपत्ति के के बाद खारिज की गई है. सोमनाथ भगत के वकील डीके सोनी ने न्यायालय में अपील की थी कि 'अगर इन आरोपियों को जमानत मिल जाएगी तो ये इससे जुड़े साक्ष्य मिटाने और गवाहों को प्रभावित करने जैसे काम कर सकते हैं'.

जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा ने खारिज की अरोपियों की जमानत याचिका

ये है पूरा मामला
छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के ओएसडी रहे आरके कश्यप सहित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मामले में तीनों आरोपी पिछले 12 सालों से फरार थे. इन्हें सरगुजा की लुण्ड्रा पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया था. जबकी मामले का एक और आरोपी राकेश रमन सिंह अब भी फरार है.

लुंड्रा पुलिस ने साल 2009 में कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 409, 67, 68 के तहत अपराध दर्ज किया था. तीनों आरोपियों पर फर्जी मस्टररोल के आधार पर मजदूरी भुगतान करने का आरोप है. सभी पर 1 करोड़ 12 लाख 78 हजार 340 रुपये का गबन का आरोप है.

पढ़ें- सरगुजा: रतनजोत फर्जीवाड़े में 2 अधिकारी गिरफ्तार

हाईकोर्ट में भी लगाएंगे आपत्ति
रतनजोत लगाने के काम में फर्जीवाड़ा को लेकर अधिवक्ता अमरनाथ पांडे ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था. परिवाद पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया था. इसके बाद लुंड्रा पुलिस ने अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था और अब 2 अधिकारी पुलिस गिरफ्त में है. सरगुजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद अब आरोपी हाईकोर्ट से जमानत की याचिका लगाने की तैयारी में हैं, लेकिन सोमनाथ भगत के अधिवक्ता का कहना है की 'इनकी जमानत याचिका के खिलाफ वो हाईकोर्ट में भी आपत्ति लगाएंगे'.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:00 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.