सरगुजा: अंबिकापुर में लॉकडाउन खत्म होने से पहले व्यवसायी वर्ग ने खुद ही नियम बनाए थे, जिनका पालन करने के लिए अब वे खुद ही तैयार नहीं हैं. बैठक में गाइडलाइन का पालन करने का वादा करने के बाद भी व्यापारी इसका उल्लघंन कर रहे हैं. वे निर्धारित समय के बाद भी ज्यादा देर तक दुकानों को खुला रख रहे हैं. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में अब जिला प्रशासन और नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है.
जिला प्रशासन ने नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला है. इसके अलावा एक दिन दुकान बंद रखने का आदेश दिया है. इसके बाद महामारी अधिनियम के तहत सीधे कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.
लॉकडाउन से पहले जिला प्रशासन और व्यवसायियों की हुई थी बैठक
दरअसल कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कलेक्टर संजीव झा ने 21 से 28 सितम्बर तक नगर निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन किए जाने की घोषणा कर दी थी. यह लॉकडाउन अब खत्म हो गया है. लॉकडाउन खुलने से पहले जिला प्रशासन, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापारी संगठनों की बैठक हुई थी.
इस बैठक में निर्णय लिया गया कि मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी. इसके साथ ही प्रतिदिन शाम 7 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा. सिर्फ चौपाटी और होटल-रेस्टॉरेंट को रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. दुकान में मास्क लगाकर बैठने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना भी अनिवार्य होगा. नियमों के पालन के लिए सभी व्यापारी संगठनों ने अपनी सहमति दी थी और यह भी तय किया गया था कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम और राजस्व की टीम का गठन कर की गई कार्रवाई
हैरानी की बात तो यह है कि लॉकडाउन खुलने के बाद पहले दिन से ही व्यापारी खुद से बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने लगे. व्यापारी दुकानों को देर शाम तक खोल रहे हैं. इसके साथ ही दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने वाली गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया जा रहा है. ऐसे में जिला प्रशासन ने नगर निगम और राजस्व की टीम का गठन कर ऐसे व्यवसायियों पर कार्रवाई के लिए किया है. टीम ने शहर के कई जगहों पर देर तक संचालित दुकानों, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराने वाले व्यवसायियों पर चलानी कार्रवाई शुरू कर दी. दो दिनों में पांच हजार से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है.
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नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने बताया कि नियम तोड़ने वाले व्यवसायियों को सिर्फ तीन मौके दिए जाएंगे. नियम तोड़ते पाए जाने पर पहली बार दुकान संचालक पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी पकड़े जाने पर वह जुर्माना 500 रुपए हो जाएगा और तीसरी बार पकड़े जाने पर एक दिन के लिए दुकान को बंद कराया जाएगा. इन तीन मौकों के बाद भी यदि व्यवसायी नहीं मानते हैं और फिर से नियम तोड़ते पकड़े जाते हैं, तो उन पर महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.