जशपुर: जिला एवं सत्र न्यायालय ने मानव तस्करी को अत्यंत गंभीर श्रेणी का अपराध, मानते हुए दो अभियुक्तों को 7-7 साल और एक महिला को 10 साल की सजा सुनाई है.
सात-सात साल की सुनाई सजा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव ने मानव दुर्व्यापार (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) के मामले में दोषी पाए गए 2 लोगों को धारा 370/34 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 7-7 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया है. अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर 6-6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी.
10 साल की सुनाई सजा
दूसरे मामले में एक महिला अभियुक्त को 10 साल की सजा और धारा 363 के अपराध में 3 वर्ष की सजा सुनाई है. बता दें कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगीं. मानव तस्करी का यह मामला 10 मार्च 2017 को सामने आया था.