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RBI ने SBI पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना - borrower

रायपुर/नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों के उल्लंघन के मामले में भारतीय स्टेट बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. भारतीय स्टेट बैंक ने गुरुवार को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मानदंडों का उल्लंघन करने के चलते उनपर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

भारतीय स्टेट बैंक पर लगा 1 करोड़ रुपये का जुर्माना
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Published : Feb 9, 2019, 8:18 AM IST

Updated : Feb 11, 2019, 3:12 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47 ए के तहत यह कदम उठाया है. भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कर्जदार को दिये गये पैसे के इस्तेमाल की निगरानी नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया है.

हालांकि एसबीआई ने उधार और उधार को दिए गए लोन के बारे में जानकारी नहीं दी है. बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन को लेकर एक्सिस, यूको और सिंडिकेट बैंक पर भी जुर्माना लगा चुकी है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47 ए के तहत यह कदम उठाया है. भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कर्जदार को दिये गये पैसे के इस्तेमाल की निगरानी नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया है.

हालांकि एसबीआई ने उधार और उधार को दिए गए लोन के बारे में जानकारी नहीं दी है. बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन को लेकर एक्सिस, यूको और सिंडिकेट बैंक पर भी जुर्माना लगा चुकी है.

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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों के उल्लंघन के मामले में भारतीय स्टेट बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. भारतीय स्टेट बैंक ने गुरुवार को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मानदंडों का उल्लंघन करने के चलते उनपर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.



भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47 ए के तहत यह कदम उठाया है. भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कर्जदार को दिये गये पैसे के इस्तेमाल की निगरानी नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया है. 



हालांकि एसबीआई ने उधार और उधार को दिए गए लोन के बारे में जानकारी नहीं दी है. बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन को लेकर एक्सिस, यूको और सिंडिकेट बैंक पर भी जुर्माना लगा चुकी है. 


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Last Updated : Feb 11, 2019, 3:12 PM IST
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