भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47 ए के तहत यह कदम उठाया है. भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कर्जदार को दिये गये पैसे के इस्तेमाल की निगरानी नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया है.
हालांकि एसबीआई ने उधार और उधार को दिए गए लोन के बारे में जानकारी नहीं दी है. बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन को लेकर एक्सिस, यूको और सिंडिकेट बैंक पर भी जुर्माना लगा चुकी है.