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Eid Milad-un-Nabi 2021: सुरक्षा और सावधानी के बीच मनाया जाएगा ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार

ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ऐसे में जिला प्रशासन (District Administration) द्वारा गाइडलाइन (Guideline) जारी किया गया है.कलेक्टर सौरभ कुमार ने लोगों से अपील की है कि गाइडलाइन के तहत ही त्यौहार को मनाएं. पर्व को पूर्ण शांति और सुरक्षा के बीच मनाने की अपील की गई है.

ईद मिलादुन्नबी
ईद मिलादुन्नबी
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Published : Oct 17, 2021, 9:46 PM IST

Updated : Oct 17, 2021, 10:35 PM IST

रायपुरः ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है.कलेक्टर सौरभ कुमार ने लोगों से अपील की है कि गाइडलाइन के तहत ही त्यौहार को मनाएं. ताकि पर्व को पूर्ण शांति और सुरक्षा के बीच मनाया जा सके.

जारी गाइडलाइन के अनुसार ईद मिलादुन्नबी पर किसी भी प्रकार का जुलूस (procession) , सभा (Meeting), रैली या प्रभात फेरी का आयोजन नहीं किया जाएगा. मस्जिदों में तकरीर परचम कुसाई की अनुमति होगी. कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थानों में नहीं किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक आवाजाही प्रभावित हो. शासकीय संपत्ति (government property) जैसे बिजली का खंबा, कार्यालय आदि तथा रोड क्रॉस करते हुए झंडा तोलन लगाने की अनुमति नहीं होगी. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार की समस्त कार्रवाई प्रातः 9:00 बजे तक संपन्न करनी होगी. त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

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अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन पर रोक

त्यौहार में सम्मिलित होने वाले लोगों की जानकारी के लिए एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, ताकि भविष्य में कोरोना संक्रमण (corona infection) पाए जाने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग (contact tracing) की जा सके. अस्त्र-शस्त्र (weapons) के प्रयोग पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा. त्यौहार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की गाइडलाइन के अनुरूप करना होगा. किसी भी प्रकार से नियमों को नहीं मानने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई (punitive action) की जाएगी.

रायपुरः ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है.कलेक्टर सौरभ कुमार ने लोगों से अपील की है कि गाइडलाइन के तहत ही त्यौहार को मनाएं. ताकि पर्व को पूर्ण शांति और सुरक्षा के बीच मनाया जा सके.

जारी गाइडलाइन के अनुसार ईद मिलादुन्नबी पर किसी भी प्रकार का जुलूस (procession) , सभा (Meeting), रैली या प्रभात फेरी का आयोजन नहीं किया जाएगा. मस्जिदों में तकरीर परचम कुसाई की अनुमति होगी. कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थानों में नहीं किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक आवाजाही प्रभावित हो. शासकीय संपत्ति (government property) जैसे बिजली का खंबा, कार्यालय आदि तथा रोड क्रॉस करते हुए झंडा तोलन लगाने की अनुमति नहीं होगी. ईद मिलादुन्नबी त्यौहार की समस्त कार्रवाई प्रातः 9:00 बजे तक संपन्न करनी होगी. त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

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त्यौहार में सम्मिलित होने वाले लोगों की जानकारी के लिए एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, ताकि भविष्य में कोरोना संक्रमण (corona infection) पाए जाने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग (contact tracing) की जा सके. अस्त्र-शस्त्र (weapons) के प्रयोग पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा. त्यौहार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की गाइडलाइन के अनुरूप करना होगा. किसी भी प्रकार से नियमों को नहीं मानने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई (punitive action) की जाएगी.

Last Updated : Oct 17, 2021, 10:35 PM IST
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