रायपुरः नवा रायपुर स्थित सेंट्रल पार्क में मंगलवार की सुबह 11 वर्षीय बच्ची की करंट (Current) लगने से मौत (Death) हो गई. जिसके बाद ग्रामीण और परिजनों ने सेंट्रल पार्क (central park) के पास स्थित सतनाम चौक पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
साथ ही मुआवजे की मांग (demand for compensation) भी की. वहीं इस पूरे मामले में राखी पुलिस ने धारा 174 के तहत मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया. आगे की जांच की जा रही है. कानूनी पहलू की बात की जाए तो इस मामले में सेंट्रल पार्क के प्रबंधक की लापरवाही सामने आई है. ऐसे में इनके खिलाफ धारा 304 A का मामला दर्ज किए जाने की मांग शुरू हो गई है.
भाई-बहन के साथ गई थी पार्क घूमने, बिजली का तार बन गया 'काल'
आरंग की रहने वाली 11 वर्षीय मोना पाल अपने मामा ओम प्रकाश पाल के यहां 1 सप्ताह पूर्व झांझ गांव आई थी और मंगलवार की सुबह अपने भाई चंदन पाल और बहन शीतल पाल के साथ राखी थाना अंतर्गत सेंट्रल पार्क में घूमने के लिए आई हुई थी. इस दौरान अचानक सेंट्रल पार्क के अंदर एक बिजली के बक्से से निकले वायर (current wire) की चपेट में आ गई. जिसमें वह बुरी तरह से झुलस गई. उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.
NRDA के हाथों हो रहा पार्क का संचालन
उसकी मौत हो गई. मामले में मृतिका का मामा ओम प्रकाश पाल का कहना है कि सेंट्रल पार्क का संचालन नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (NRDA) करती है. उन्होंने बताया कि उनके दोनों बच्चे शीतल पाल चंदन पाल और उनकी भांजी मृतिका मोना पाल सुबह घूमने के लिए झांझ गांव के पास सेंट्रल पार्क में गए थे. जहां पर एक बिजली वायर की चपेट में आने से उनकी भांजी मोना पाल गंभीर रूप से घायल हो गई थी. जिसे इलाज के लिए अभनपुर के स्वास्थ्य केंद्र (Health Center) पर ले जाया गया था लेकिन वहां पहुंचने के बाद मोना पाल ने दम तोड़ दिया.
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जांच के बाद ही सुनिश्चित हो पाएगी कानूनी प्रक्रिया
मृतिका मोना पाल के मामा ने एनआरडीए से संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई (action) और मुआवजे (compensation) की मांग की है. 11 वर्षीय बच्ची मोना पाल की करंट लगने से मौत के मामले में ग्रामीण एडिशनल एसपी (Additional SP) कीर्तन राठौर का कहना है कि धारा 174 के तहत मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और आगे की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है. इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी.
मंगलवार को करंट लगने से बच्ची की हुई मौत के मामले में क्रिमिनल लायर (criminal lawyer) संजय पोपटानी का कहना है कि यह पूरी तरह से लापरवाही (Negligence) है. ऐसे में सेंट्रल पार्क (central park) के प्रबंधक (manager) या संचालनकर्ता के खिलाफ धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज होना चाहिए. यह उपेक्षा से मृत्युकारित करने की घटना है. इसमें 2 साल की सजा का भी प्रावधान है. परिजन कोर्ट में मुआवजे की मांग करते हैं तो कोर्ट के निर्देश पर मुआवजा भी दिया जाएगा.