रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. जिनमें 1 अप्रैल 2022 से नई पेंशन योजना लागू कर दी गई है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आयोजित परीक्षा शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया. प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन और राजीव मितान क्लब योजना लागू की गई है. इसके अलावा कई और फैसले लिए गए जिससे हर वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचेगा.
सीएम बघेल ने मितान योजना का किया शुभारंभ, घर बैठे मिलेगी यह सुविधा
ये हैं प्रमुख फैसले
एक नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत की मासिक अंशदान की कटौती एक अप्रैल 2022 से खत्म कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई.
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य करने और जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया.
प्रदेश के युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आयोजित परीक्षाओं के शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया.
छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मंजूरी प्राप्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जिसमें 75 लाख रुपये बाजार मूल्य तक आवासीय मकानों और फ्लैट्स में रजिस्ट्री शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट की प्रभावशीलता अवधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया.
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में हितग्राही परिवार के मुखिया को वार्षिक आधार पर प्रदाय सहायता राशि 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 7 हजार रुपये और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देव स्थलों पर पूजा करने वाले बैगा, गुनिया, पुजारी, देव स्थल के हाट पाहार्या और बाजा मोहरिया को भी योजना के तहत लाभ देने का निर्णय लिया गया.
छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि योजना-2022 शुरू करने का निर्णय लिया गया.
राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रि-परिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 32 प्रकरणों को वापस लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को निर्माण एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया.
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
मंत्रिपरिषद द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सहायक मानचित्रकर के 125 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी चयन सूची का एक वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैद्यता अवधि को शिथिल करने की सहमति दी गई.
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सहायक वर्ग-तीन के पद पर पदोन्नति करने के लिए कोटा 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया.
स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर देने और पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधीन 26 इकाईयों को लीज पर दिए जाने का निर्णय लिया गया.