रायपुर: शहर के डीजे संचालकों को सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश और नियम की जानकारी दी गई, लेकिन 5 डीजे संचालकों ने नियमों का उल्लंघन (Action against DJ operators in Raipur) किया है. रायपुर पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत डीजे संचालकों पर कार्रवाई की है. राजधानी के अलग अलग थाना क्षेत्र में डीजे संचालित करने वाले संचालकों के खिलाफ एक्शन लिया गया है.
रायपुर में डीजे संचालकों पर कार्रवाई: राजधानी रायपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई पुलिस ने की है. पुरानी बस्ती थाना में 2 डीजे संचालकों के खिलाफ, सरस्वती नगर थाने में 1 डीजे संचालक के खिलाफ और आमानाका थाना क्षेत्र में 1 डीजे संचालक और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 1 डीजे संचालक के खिलाफ कार्यवाही कोलाहल अधिनियम के तहत की गई है.
यह भी पढ़ें: रायपुर के सभी घरों में डिजिटल डोर नंबर, यूनिक कोड से हर घर की होगी पहचान
डीजे संचालकों की बैठक लेकर दिए गए हैं निर्देश: नवरात्रि त्यौहार के मद्देनजर जिले के सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में डीजे और धुमाल संचालकों की एक बैठक की थी. इस बैठक में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा डीजे और धुमाल संचालित करने के संबंध में जारी निर्देश और नियम की जानकारी दी गई. अब नियमों का उल्लंघन करने पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.