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बीएसपी ने जिस कंपनी को किया था सील, कब्जेदार ने तोड़ दिया ताला, बीएसपी ने दर्ज कराई शिकायत - संपदा न्यायालय

Bhilai news बीएसपी ने कुछ समय पहले जिस कंपनी को सील किया था, उस कंपनी का सील और ताला टूटा मिला है. बीएसपी ने खुर्शीपारा थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि कब्जाधारियों का कहना है, कि सील, ताला किसी और ने तोड़ा है.

lock of the company which was sealed by BSP was broken
बीएसपी ने जिस कंपनी को किया था सील
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Published : Sep 17, 2022, 9:28 PM IST

भिलाई: भिलाई में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे काबिज महालक्ष्मी क्रेन कंपनी सहित चार अन्य कंपनी को पिछले महीने सील कर दिया गया था. लेकिन सील के बाद फिर से ताला तोड़ (lock of the company which was sealed by BSP was broken) दिया गया. बीएसपी प्रवर्तन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कब्जाधारियों को ताला तोड़ने को लेकर फटकार लगाई.

पुलिस ने शुरू की जांच: बीएसपी इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट के प्रमुख केके यादव को जैसे ही इस बात की सूचना मिली वे अधिकारियों के साथ नेशनल हाइवे पर स्थित महालक्ष्मी ट्रेडर्स पहुंचे. वहां वाकई में एक महीने पहले सील किया गया ताला टूटा पड़ा मिला. जिसके सबंध में उन्होंने खुर्सीपार थाना में शिकायत दर्ज कराई है. महालक्ष्मी ट्रेडर्स और चंद्रा हैवी लिफ्टर्स की सील तोड़े जाने की शिकायत पर पुलिस ने भी अब जांच शुरू कर दिया है.

क्या है पूरा मामला: दरअसल पिछले दिनों संपदा न्यायालय के आदेश पर बीएसपी ने बड़ी कार्रवाई की थी. बीएसपी के इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम ने बंसल ब्रदर्स, बंसल कॉमर्शियल कंपनी, दुर्गा धर्मकांटा करुणा बंसल, लक्ष्मीचंद अग्रवाल का अग्रवाल इंटरप्राइजेस सील किया था. बीएसपी का इन कंपनियों पर 72 करोड़ रुपए बकाया था. यही नहीं लक्ष्मी अग्रवाल ने कब्जे की जमीन पर आवास भी बना लिया था, जिसे दूसरे दिन बीएसपी की टीम ने सील किया था.

यह भी पढ़ें: भिलाई में तलवार लहरा रहे युवक गिरफ्तार

उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश भी मिला: कब्जाधारियों को उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश भी मिल चुका है. लेकिन उसके बाद अब सील किया ताला टूटने के कारण यह पूरा प्रकरण एक बार फिर से सुर्खियों में है. बीएसपी के प्रवर्तन विभाग के प्रमुख के के यादव का कहना है कि ''संपदा न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारियों के समक्ष महालक्ष्मी ट्रेडर्स सह संचालक चंद्रा हैवी लिफ्टर सहित अन्य चार स्क्रेप डीलर द्वारा काबिज की गई जमीन को एक महीने पहले सील किया गया था. लेकिन महालक्ष्मी ट्रेडर्स और सह संचालक चंद्रा हैवी लिफ्टर के सील किये ताले को बकायदा तोड़ा गया है. जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है.

वहीं महालक्ष्मी ट्रेडर्स के हरीश साधवानी का कहना है कि सील किया गया ताला उनके द्वारा नहीं तोड़ा गया है. बल्कि उन्होंने खुद ही थाने में शिकायत दर्ज कराई है. हाईकोर्ट से उन्हें स्टे ऑर्डर जरूर मिला है. लेकिन वे भी न्यायालय के आदेश के इंतजार में हैं.

भिलाई: भिलाई में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे काबिज महालक्ष्मी क्रेन कंपनी सहित चार अन्य कंपनी को पिछले महीने सील कर दिया गया था. लेकिन सील के बाद फिर से ताला तोड़ (lock of the company which was sealed by BSP was broken) दिया गया. बीएसपी प्रवर्तन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कब्जाधारियों को ताला तोड़ने को लेकर फटकार लगाई.

पुलिस ने शुरू की जांच: बीएसपी इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट के प्रमुख केके यादव को जैसे ही इस बात की सूचना मिली वे अधिकारियों के साथ नेशनल हाइवे पर स्थित महालक्ष्मी ट्रेडर्स पहुंचे. वहां वाकई में एक महीने पहले सील किया गया ताला टूटा पड़ा मिला. जिसके सबंध में उन्होंने खुर्सीपार थाना में शिकायत दर्ज कराई है. महालक्ष्मी ट्रेडर्स और चंद्रा हैवी लिफ्टर्स की सील तोड़े जाने की शिकायत पर पुलिस ने भी अब जांच शुरू कर दिया है.

क्या है पूरा मामला: दरअसल पिछले दिनों संपदा न्यायालय के आदेश पर बीएसपी ने बड़ी कार्रवाई की थी. बीएसपी के इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम ने बंसल ब्रदर्स, बंसल कॉमर्शियल कंपनी, दुर्गा धर्मकांटा करुणा बंसल, लक्ष्मीचंद अग्रवाल का अग्रवाल इंटरप्राइजेस सील किया था. बीएसपी का इन कंपनियों पर 72 करोड़ रुपए बकाया था. यही नहीं लक्ष्मी अग्रवाल ने कब्जे की जमीन पर आवास भी बना लिया था, जिसे दूसरे दिन बीएसपी की टीम ने सील किया था.

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उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश भी मिला: कब्जाधारियों को उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश भी मिल चुका है. लेकिन उसके बाद अब सील किया ताला टूटने के कारण यह पूरा प्रकरण एक बार फिर से सुर्खियों में है. बीएसपी के प्रवर्तन विभाग के प्रमुख के के यादव का कहना है कि ''संपदा न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारियों के समक्ष महालक्ष्मी ट्रेडर्स सह संचालक चंद्रा हैवी लिफ्टर सहित अन्य चार स्क्रेप डीलर द्वारा काबिज की गई जमीन को एक महीने पहले सील किया गया था. लेकिन महालक्ष्मी ट्रेडर्स और सह संचालक चंद्रा हैवी लिफ्टर के सील किये ताले को बकायदा तोड़ा गया है. जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है.

वहीं महालक्ष्मी ट्रेडर्स के हरीश साधवानी का कहना है कि सील किया गया ताला उनके द्वारा नहीं तोड़ा गया है. बल्कि उन्होंने खुद ही थाने में शिकायत दर्ज कराई है. हाईकोर्ट से उन्हें स्टे ऑर्डर जरूर मिला है. लेकिन वे भी न्यायालय के आदेश के इंतजार में हैं.

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